Supreme Court
Designation of senior advocates:सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं (Senior Advocates) के नामांकन के लिए नए दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं।
नया ढांचा मई 2025 के फैसले के आलोक में हुआ तैयार
10 फरवरी को हुई फुल कोर्ट मीटिंग (Full Court Meeting) में मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों ने ‘वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नामांकन के लिए दिशा-निर्देश, 2026’ को मंजूरी दी। यह नया ढांचा मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के आलोक में तैयार किया गया है, जिसने 2023 के पुराने नियमों को संशोधित या प्रतिस्थापित कर दिया है।
नया ढांचा: ‘सीनियर एडवोकेट नामांकन समिति’
- नामांकन की प्रक्रिया को संभालने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया गया है।
- संरचना: इसमें CJI अध्यक्ष होंगे और सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश इसके सदस्य होंगे।
- स्थायी सचिवालय: इस समिति का अपना एक स्थायी सचिवालय होगा, जिसकी संरचना CJI सदस्यों की सलाह से तय करेंगे।
- प्रक्रिया: सचिवालय साल में कम से कम एक बार नामांकन की प्रक्रिया शुरू करेगा और आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के लिए कम से कम 21 दिनों का समय दिया जाएगा।
कौन बन सकता है सीनियर एडवोकेट? (पात्रता शर्तें)
- न्यूनतम आयु: आवेदक की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- अनुभव: वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।
- क्लीन रिकॉर्ड: उम्मीदवार को किसी सक्षम अदालत द्वारा दोषी न ठहराया गया हो, न ही उसे अवमानना या नैतिक कदाचार (Moral Turpitude) के लिए दंडित किया गया हो। साथ ही, बार काउंसिल द्वारा किसी भी कदाचार के लिए दंडित न किया गया हो।
- पिछला आवेदन: यदि पिछले दो वर्षों के भीतर नामांकन का अनुरोध खारिज किया गया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
चयन की प्रक्रिया
- फुल कोर्ट असेसमेंट: सचिवालय सभी प्रस्तावों को फुल कोर्ट (सभी जजों की बैठक) के सामने रखेगा।
- मूल्यांकन का आधार: उम्मीदवार की योग्यता, बार में उसकी प्रतिष्ठा, विशेष कानूनी ज्ञान और अनुभव के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
- पूर्व न्यायाधीश: हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और जजों के लिए एक अलग ‘अनुरोध-सह-सहमति’ (Request-cum-consent) पत्र की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- वापसी का अधिकार: यदि कोई वकील भविष्य में ऐसे आचरण का दोषी पाया जाता है जो इस पद की गरिमा के खिलाफ है, तो फुल कोर्ट को उसका ‘सीनियर’ दर्जा वापस लेने (Recall) का अधिकार होगा।






