Bombay High court
Bombay HC: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग स्वतः नहीं होगी, बल्कि यह केवल तभी की जाएगी जब संबंधित न्यायाधीश या पीठ इसकी अनुमति देंगे।
10 नवम्बर 2025 को नाेटिस जारी
अदालत ने 10 नवम्बर 2025 को जारी एक नोटिस में कहा कि ‘बॉम्बे हाईकोर्ट रूल्स फॉर लाइव स्ट्रीमिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, 2025’ के नियम 5.1 के तहत लाइव स्ट्रीमिंग पूरी तरह से संबंधित न्यायाधीशों की सहमति पर निर्भर करेगी।
नियम 7.3 के तहत “नामित अधिकारी देंगे अनुमति
नोटिस में आगे बताया गया है कि प्रत्येक अदालत के अध्यक्ष न्यायाधीश (Presiding Judge) को नियम 7.3 के तहत “नामित अधिकारी (Designated Officer)” घोषित किया गया है और केवल वही लाइव-स्ट्रीम रिकॉर्डिंग की प्रतियां उपलब्ध कराने की अनुमति दे सकते हैं। रिकॉर्ड की गई सुनवाई की प्रतिलिपि प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को इसके लिए अनुसूची-III (Schedule III) में दिए गए प्रारूप में आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि रिकॉर्डिंग को तभी संरक्षित या संग्रहीत किया जाएगा जब अदालत इसके लिए विशेष निर्देश जारी करेगी, जैसा कि नियम 7.4 में प्रावधान है।







