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Kerala HC: जेडी(यू) पदाधिकारी की हत्या के मामले में आरएसएस-बीजेपी के कार्यकर्ता दोषी, यह रहा केरल हाईकोर्ट का फैसला

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Kerala HC: जेडी(यू) पदाधिकारी की हत्या के मामले में आरएसएस-बीजेपी के कार्यकर्ता दोषी, यह रहा केरल हाईकोर्ट का फैसला

Kerala HC: केरल हाईकोर्ट ने त्रिशूर जिले के पाजुविल में 2015 में जेडी(यू) के एक पदाधिकारी की हत्या के मामले में पांच आरएसएस-बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा सुनाई।

तकनीकी या कमजोर आधारों पर बरी करना आपराधिक न्याय प्रणाली की बुनियाद को कमजोर करता है

न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस जोबिन सेबेस्टियन की खंडपीठ ने कहा कि जिन पांच आरोपियों को अपराध में संलिप्त पाया गया था, उन्हें आरोपों से बरी करने का सत्र अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी और अप्रासंगिक तथ्यों के विचार के कारण दोषपूर्ण था। इस तरह हाईकोर्ट ने फैसले को पलट दिया। पीठ ने आगे कहा कि गंभीर अपराधों में दोषियों को तकनीकी या कमजोर आधारों पर बरी करना आपराधिक न्याय प्रणाली की बुनियाद को ही कमजोर करता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन बनाती है।

राज्य सरकार व पीड़ित की विधवा ने की थी अपील

अदालत ने कहा, ऐसे फैसले न केवल न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करते हैं, बल्कि समाज को उस सुरक्षा से भी वंचित करते हैं जिसकी वह अदालतों से अपेक्षा करता है। इस तरह के बरी किए जाने से यह खतरनाक संदेश जाता है कि गंभीर अपराधों के दोषी सजा से बच सकते हैं, जिससे कानूनहीनता को बढ़ावा मिलता है। सत्र न्यायालय ने इस मामले में सभी 10 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार और पीड़ित की विधवा ने हाई कोर्ट में अपील की थी।

आरोपियों पर उम्रकैद के अलावा प्रत्येक पर लाख रुपये का जुर्माना

हाई कोर्ट ने आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हुए पांच मुख्य आरोपियों ऋषिकेश, निजिन उर्फ कुंजप्पु, प्रशांत उर्फ कोचू, रसंत और ब्राशनेव की बरी को रद्द कर दिया और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (सामूहिक इरादा) के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। चूंकि दूसरे और पांचवें आरोपी पहले से ही दो अलग-अलग मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं, हाई कोर्ट ने उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, धारा 467(2)) का लाभ दिया, जिसके तहत बाद की सजा पहले वाली सजा के साथ समानांतर रूप से चल सकती है। पीठ ने अन्य पांच आरोपियों की बरी को बरकरार रखा, यह कहते हुए कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ उकसावे और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप साबित नहीं कर सका।

24 मार्च 2015 को हुई थी जेडीयू पदाधिकारी की हत्या

पीड़ित, दीपक, जनता दल (यूनाइटेड) के एक पदाधिकारी थे और पाजुविल केंद्र पर एक राशन दुकान चलाते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 24 मार्च 2015 की रात, पांच आरोपी एक ओमनी वैन में वहां पहुंचे और चार ने उन पर घातक हथियारों से हमला किया। दीपक को हमले में गंभीर चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। अभियोजन के अनुसार, दीपक पर हमला छठे आरोपी सिवदास पर कथित हमले का बदला था, जो कि सोशलिस्ट जनता दल के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। आरोपियों को संदेह था कि इस हमले के पीछे दीपक का हाथ था।

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