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Hotel News: जनपथ स्थित होटल ले मेरिडियन पर बड़े निर्देश…लाइसेंस नवीनीकरण का यह है मामला

Hotel News: दिल्ली हाई कोर्ट ने जनपथ स्थित होटल ले मेरिडियन के खिलाफ किसी भी तरह की दबावात्मक कार्रवाई (coercive action) करने से अधिकारियों को रोक दिया है।

लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने का लगाया था आरोप

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने गुरुवार को होटल प्रबंधन की याचिका पर पुलिस विभाग और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। होटल प्रबंधन ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर या अनदेखी करते हुए उनके लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने अधिकारियों को चार सप्ताह का समय दिया है ताकि वे अपना पक्ष दाखिल कर सकें।

सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड कर रही होटल का संचालन

होटल का संचालन करने वाली कंपनी सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड ने अपने ईटिंग हाउस (खाद्यगृह) और लॉजिंग (आवासीय) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। हाई कोर्ट ने जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (लाइसेंसिंग) को निर्देश दिया कि बिना स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस (health trade licence) की अनिवार्यता के होटल ले मेरिडियन के ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया करें। याचिकाकर्ता का स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस 2017 में रद्द कर दिया गया था। जब इस निर्णय को अदालत में चुनौती दी गई, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइसेंस रद्द करने के आदेश पर स्थगन (stay) दे दिया था, जो अब तक प्रभावी है।

लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के दिए आदेश

कोर्ट ने आदेश में कहा, प्रतिक्रियाकर्ता नंबर 1 और 2 (पुलिस अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू करें, बिना स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की मांग किए। साथ ही, अगली सुनवाई तक, उनके खिलाफ कोई भी दबावात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि दिल्ली सरकार को यह निर्देश दिया जाए कि वह पहले से नवीनीकृत एक्साइज लाइसेंस के संबंध में स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रस्तुत करने की मांग न करे। हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अन्य रेस्तरां के मामले में भी कहा था कि स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस की अनुपस्थिति के आधार पर एक्साइज लाइसेंस को रोका नहीं जा सकता। उसी तर्ज पर, इस मामले में भी कोर्ट ने कहा कि सी जे इंटरनेशनल लिमिटेड का ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस नवीनीकरण योग्य है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दी दलील

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि रेस्तरां चलाने और मादक पेय परोसने के लिए ईटिंग हाउस और लॉजिंग लाइसेंस अनिवार्य होते हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली नगर परिषद (NDMC) से वैध स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस प्रस्तुत करना इन लाइसेंसों के नवीनीकरण की पूर्व-शर्त बना दी गई है, जो उचित नहीं है क्योंकि यह मुद्दा पहले से ही कोर्ट में लंबित है। याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग की वेबसाइट पर होटल के लाइसेंस के नवीनीकरण में सिर्फ स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस को लेकर आपत्ति दिखाई गई है, जो कि पहले ही हाई कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है।

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