Wednesday, August 5, 2026
HomeLatest NewsCourt News: उदित राज के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई से...

Court News: उदित राज के खिलाफ चार्जशीट पर कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया…यह है मामला

Court News: राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सुनवाई से इनकार कर दिया है।

वीडियो में उदित राज नजर नहीं आ रहे

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने कहा कि उनके खिलाफ पहचान से जुड़ा कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने जो वीडियो पेश किया है, उसमें उदित राज नजर नहीं आ रहे हैं। यह मामला 20 जनवरी 2025 को फिरोजशाह रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन को लेकर संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि यह प्रदर्शन उदित राज के नेतृत्व में हुआ था।

कोर्ट ने कहा- वीडियो में आरोपी नहीं दिखा

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACJM) नेहा मित्तल ने 5 जून को दिए आदेश में कहा कि पुलिस की ओर से पेश वीडियो में आरोपी कहीं नजर नहीं आता। ऐसे में भारतीय नागरिक संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत अपराध का कोई ठोस आधार नहीं बनता। इसलिए इस मामले में सुनवाई नहीं की जा सकती।

पुलिस ने क्या कहा था?

दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि 20 जनवरी को 30-35 लोगों की भीड़ ने उदित राज के नेतृत्व में केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी हुई और फिरोजशाह रोड पर जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को लाउडहेलर से धारा 163 बीएनएस और आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन वे 18 हजार रुपए मासिक वेतन की मांग करते हुए प्रदर्शन करते रहे।

कोर्ट ने पुलिस की दलीलों को खारिज किया

कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आरोपी को ACP द्वारा जारी आदेश की जानकारी थी। शिकायत में सिर्फ यह कहा गया है कि आरोपी ने लाउडहेलर से दी गई चेतावनी के बावजूद नारेबाजी जारी रखी, लेकिन चार्जशीट में किसी पुलिस अधिकारी का नाम नहीं है जिसने यह घोषणा की हो। न ही उनकी गवाही दर्ज की गई है।

वीडियो में चेतावनी सुनाई नहीं दी

कोर्ट ने यह भी कहा कि वीडियो में कहीं भी चेतावनी सुनाई नहीं देती और न ही कोई बैनर दिखता है जिससे यह साबित हो कि इलाके में धारा 163 बीएनएस या धारा 144 सीआरपीसी लागू की गई थी। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी को इस आदेश की जानकारी थी। इस आधार पर कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
light rain
30.6 ° C
30.6 °
30.6 °
69 %
2.5kmh
100 %
Tue
31 °
Wed
33 °
Thu
33 °
Fri
32 °
Sat
34 °