Department of Justice
WAQF-RULES: केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, पंजीकरण, ऑडिट और डेटाबेस से जुड़े नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है।
एक पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया
केंद्र के इन नियमों को यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स, 2025 नाम दिया गया है। ये नियम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत बनाए गए हैं, जो 8 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है। इन नियमों के तहत एक पोर्टल और डेटाबेस बनाया गया है, जिसमें वक्फ की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसमें वक्फ की सूची अपलोड करना, नए वक्फ का पंजीकरण, वक्फ रजिस्टर का रखरखाव, मुतवल्ली के खातों का लेखा-जोखा, ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड के आदेशों का प्रकाशन शामिल है। नियमों के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में वक्फ डिवीजन के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल और डेटाबेस की निगरानी और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे।
यह होगा डेटाबेस में
इस पोर्टल और डेटाबेस में वक्फ संपत्तियों की जानकारी, कोर्ट केस, विवादों का समाधान, वित्तीय निगरानी, संसाधन प्रबंधन, सर्वे और विकास से जुड़ी जानकारियां दर्ज होंगी।
राज्य सरकारों की जिम्मेदारी
हर राज्य सरकार को एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। साथ ही, केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक केंद्रीय सहायता इकाई बनानी होगी, जो वक्फ की जानकारी अपलोड करने, पंजीकरण, लेखा-जोखा और ऑडिट जैसे कामों में मदद करेगी।
मुतवल्ली को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
हर मुतवल्ली को पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए ओटीपी से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद वह अपने वक्फ और उससे जुड़ी संपत्तियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कर सकेगा।
कौन-कौन कर सकेगा पोर्टल का इस्तेमाल
इस पोर्टल का उपयोग वक्फ बोर्ड, कलेक्टर, अधिनियम की धारा 3C के तहत नियुक्त अधिकारी, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी कर सकेंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद को भी पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी तक पहुंच होगी।
सर्वे के बाद 90 दिन में जानकारी अपलोड करनी होगी
सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों की सूची प्रकाशित करनी होगी, जिसमें उनकी पहचान, सीमाएं, उपयोग, कब्जाधारी, बनाने वाले का विवरण, उद्देश्य और वर्तमान मुतवल्ली की जानकारी होगी। यह सूची प्रकाशित होने के 90 दिन के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, तो अगले 90 दिन में कारण बताकर जानकारी अपलोड करनी होगी।
नए वक्फ के लिए पंजीकरण जरूरी
वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने के बाद बनाए गए हर नए वक्फ को तीन महीने के भीतर बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। यह आवेदन पोर्टल पर फॉर्म 4 में किया जाएगा। बोर्ड वक्फ की रजिस्टर को फॉर्म 5 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पोर्टल पर रखेगा।
ऑडिट रिपोर्ट भी पोर्टल पर होगी
धारा 47(2) के तहत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट को भी बोर्ड पोर्टल और डेटाबेस पर प्रकाशित करेगा।







