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Delhi Court: बदले समय में अधिवक्ता आएंगे कोर्ट…सुप्रीम टिप्पणी के बाद नया नियम

Delhi Court: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के एक दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जजों और स्टाफ के लिए कोर्ट सिटिंग और लंच ब्रेक का समय बदल दिया है।

बदला लंच ब्रेक का समय

हाईकोर्ट ने 14 मई को एक नोटिफिकेशन जारी कर नए समय की जानकारी दी। अब कोर्ट सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बैठेगी। लंच ब्रेक दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक रहेगा। पहले कोर्ट का समय सुबह 10:30 से दोपहर 1:15 और फिर 2:15 से 4:30 बजे तक था। लंच ब्रेक 1:15 से 2:15 बजे तक होता था।

हर महीने का चौथा शनिवार अब कामकाजी दिन

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हर महीने का चौथा शनिवार, जो अब तक कोर्ट रजिस्ट्री के लिए छुट्टी का दिन होता था, अब वर्किंग डे रहेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों पर बार-बार और बेवजह ब्रेक लेने को लेकर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि कुछ जज बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ जज बार-बार कॉफी ब्रेक या अन्य ब्रेक लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट जजों के प्रदर्शन और उन पर होने वाले खर्च की तुलना में उनके आउटपुट का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था, हमें यह देखना होगा कि हाईकोर्ट जजों का परफॉर्मेंस क्या है, कितना खर्च हो रहा है और आउटपुट क्या है। अब समय आ गया है कि हम परफॉर्मेंस ऑडिट करें।

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