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AUTO FARE: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से कहा- ऑटो-टैक्सी की ‘मनमानी’ को लेकर कितने चालान काटे।
ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर 2023 की किराया अधिसूचना का पालन हो
हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से उन कदमों की जानकारी मांगी है जो उसने यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए हैं कि ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर 2023 की किराया अधिसूचना (Fare Notification) का पालन करें। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गडेला की खंडपीठ ने अधिकारियों से उन चालानों की संख्या भी मांगी है जो नियमों का उल्लंघन कर अधिक किराया वसूलने वाले ड्राइवरों के खिलाफ जारी किए गए हैं।
हाईकोर्ट के तीखे सवाल और निर्देश
अदालत ने एक वकील अनिल निमेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और पुलिस उपायुक्त (यातायात) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारियां मांगी हैं:
कार्रवाई का ब्योरा: अब तक कितने चालान जारी किए गए हैं?
- प्रक्रिया (SOP): नियमों को लागू करने के लिए आपकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) क्या है?
- शिकायत तंत्र: अगर कोई ड्राइवर ज्यादा पैसे मांगता है, तो यात्रियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism) क्या है?
- नियम का पालन: 9 जनवरी, 2023 की अधिसूचना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
याचिकाकर्ता अनिल निमेश ने दिल्ली में ऑटो चालकों की मनमानी के उठाए मुद्दे
- मीटर का इस्तेमाल नहीं: ऑटो ड्राइवर मीटर के हिसाब से किराया नहीं लेते और अपनी मनमर्जी से पैसे मांगते हैं।
- सवारी से इनकार: यदि यात्री उनकी मांग के अनुसार पैसे देने से इनकार करता है, तो वे सवारी ले जाने से मना कर देते हैं।
- ऐप-आधारित कंपनियों की लूट: याचिका में कहा गया है कि उबर (Uber) और रैपिडो (Rapido) जैसी कंपनियां सरकारी स्वीकृत ऑटो का उपयोग करती हैं, लेकिन अपने ऐप के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित दर से कहीं अधिक किराया वसूल रही हैं।
- कानून-व्यवस्था की विफलता: याचिकाकर्ता ने अक्टूबर 2024 में शिकायत की थी, लेकिन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
यह है 2023 की अधिसूचना
9 जनवरी, 2023 को दिल्ली सरकार ने ऑटो-रिक्शा और काली-पीली टैक्सी के लिए संशोधित किराया चार्ट अधिसूचित किया था। याचिका में मांग की गई है कि अधिकारियों को सार्वजनिक नोटिस जारी करना चाहिए कि नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना लगाया जाएगा या उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।







