CCTV cameras installation: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य के हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाए।
टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का काम 31 दिसंबर तक पूरा हो
मुख्य न्यायाधीश तर्लोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह सचिव वंदना दाडेल और DGP तदाशा मिश्रा की मौजूदगी में दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि CCTV लगाने से जुड़ी डीपीआर तैयार करने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने का काम 31 दिसंबर तक पूरा होना चाहिए। अधिकारियों को 5 जनवरी तक हाईकोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
2 दिन थाने में रोके जाने की शिकायत से शुरू हुआ मामला
यह मामला पश्चिम बंगाल के निवासी शौभिक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। बनर्जी धनबाद के बैंक मोड़ थाने में चेक बाउंस केस में पेश हुए थे। उनका आरोप है कि विरोधियों के इशारे पर पुलिस ने उन्हें दो दिनों तक थाने में अवैध रूप से रोककर रखा। हाईकोर्ट ने इस शिकायत की जांच के लिए थाने का CCTV फुटेज मांगा, लेकिन पुलिस ने बताया कि थाने में कैमरे का डेटा खुद-ब-खुद दो दिन में डिलीट हो जाता है।
कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
CCTV डेटा न मिलने पर हाईकोर्ट ने गंभीर चिंता जताई और राज्य सरकार से पूछा कि सभी पुलिस स्टेशनों में कैमरे की मौजूदा स्थिति क्या है? कोर्ट ने साफ कहा— ऐसी स्थिति स्वीकार्य नहीं है, और पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था मजबूत करना अनिवार्य है।

