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Court News: दिल्ली हाईकोर्ट से 70 वकीलों के वरिष्ठ पदनाम… सुप्रीम कोर्ट ने क्यूं किया सुनवाई से इनकार

Court News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से 70 वकीलों को दिए गए वरिष्ठ पदनामों के खिलाफ एक याचिका की जांच करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले लिया

याचिका न्यायमूर्ति बी आर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। जब पीठ ने कहा कि वह याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, तो याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे थे, ने दावा किया कि हाईकोर्ट द्वारा वकीलों को वरिष्ठ पदनाम प्रदान करने की प्रक्रिया अनुचित थी।

पिछले साल 29 नवंबर की अधिसूचना को चुनौती दी…

याचिका में पिछले साल 29 नवंबर की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा 70 वकीलों को उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ वकील नामित किया गया था। 2 जनवरी को, उच्च न्यायालय द्वारा वकीलों को वरिष्ठ पदनाम दिए जाने के खिलाफ एक अलग याचिका पर सुनवाई करते हुए, शीर्ष अदालत ने याचिका में न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए गए अपमानजनक और निराधार आरोपों पर आपत्ति जताई।

न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप है…

याचिका में दिए गए कथनों का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसमें न्यायाधीशों के खिलाफ आक्षेप हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि वकीलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना और अल्पसंख्यकों को एहसान और विशेषाधिकार प्रदान करना समानता की अवधारणा और संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। यह भी कहा, तत्काल याचिका अधिवक्ता अधिनियम की धारा 16 और 23(5) को चुनौती देती है, जो वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं के दो वर्ग बनाती है। इस कारण वास्तविक व्यवहार में एक अकल्पनीय तबाही और असमानताएं पैदा हुई हैं, जिसके बारे में संसद ने निश्चित रूप से विचार या पूर्वानुमान नहीं किया होगा।

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