Court News:हरियाणा के जिला नूंह में एक व्यक्ति को छात्रों की ऑनलाइन कक्षा में अश्लील तस्वीरें साझा करने के लिए 5 साल की सजा दी गई।
ऑनलाइन कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी अश्लील तस्वीरें
अदालत ने स्कूली छात्रों की एक ऑनलाइन कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील तस्वीरें साझा करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीरू कंबोज की अदालत ने बदरपुर गांव निवासी आशिक को सजा सुनाई और उस पर 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जनवरी 2022 में, आरोपी ने छात्रों की एक ऑनलाइन कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने का अनुरोध भेजा।
आरोपी ने अश्लील तस्वीरें साझा कीं
दरअसल, शिक्षक ने उसे यह सोचकर ग्रुप में जोड़ा कि वह एक छात्र का अभिभावक है। कुछ समय बाद, आरोपी ने अश्लील तस्वीरें साझा कीं और शिक्षक के साथ अनुचित चैटिंग भी शुरू कर दी। शिक्षक द्वारा मामले की सूचना देने के बाद, स्कूल प्रशासन ने नूंह के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। आईटी एक्ट और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अदालत ने गुरुवार को उसे दोषी ठहराया और शुक्रवार को सजा सुनाई।

