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POST RETIREMENT: कानून से जुड़ा काम जरूर करूंगा, लेकिन कोई पद नहीं स्वीकार करूंगा, बोले CJI संजीव खन्ना

POST RETIREMENT: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने कहा कि वे रिटायरमेंट के बाद कोई भी आधिकारिक पद स्वीकार नहीं करेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वे कानून से जुड़े किसी काम में जरूर सक्रिय रहेंगे।

पत्रकारों से बातचीत की सीजेआई खन्ना

CJI खन्ना 11 नवंबर 2024 को उन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। मंगलवार को वे अपने पद से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, “मैं रिटायरमेंट के बाद कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा… शायद कानून से जुड़ा कुछ करूंगा।” उन्होंने आगे कहा, “मेरी तीसरी पारी होगी और वह कानून से जुड़ी होगी।” कई पूर्व जज रिटायरमेंट के बाद मध्यस्थता (arbitration) जैसे क्षेत्रों में काम शुरू करते हैं।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा विवाद पर भी बोले

एक सवाल के जवाब में CJI खन्ना ने हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़े नकद बरामदगी विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “न्यायिक सोच निर्णायक और न्यायिक होनी चाहिए। हम हर पहलू को तर्क के साथ देखते हैं और फिर सही निर्णय लेते हैं। CJI खन्ना ने इस विवाद पर कई कदम उठाए थे। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय से प्रारंभिक जांच करवाई। इसके बाद न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस लिया गया और फिर उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा गया। इन-हाउस जांच समिति ने जब न्यायमूर्ति वर्मा को दोषी पाया, तो CJI खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा। जब उन्होंने इनकार किया, तो CJI ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा।

CJI-designate ने भी ठुकराया पद

10 मई को CJI-designate न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने भी रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।

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