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CLAT 2025: परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटि…कानून की पढ़ाई करनेवाले छात्राओं की समस्या का जल्द समाधान होगा

CLAT 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, वह कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 के परिणामों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 7 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ को सूचित किया गया कि देश के कई हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुसंगत निर्णय के लिए सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। पीठ ने कहा, छात्रों में बहुत चिंता है। वे बहुत छोटे हैं और कुछ बोर्ड परीक्षाओं में भी शामिल हो रहे हैं। इस अनिश्चितता के कारण, यह छात्रों में बहुत तनाव पैदा कर रहा है। हम केवल यह सुविधा देने के लिए एक आदेश पारित करना चाहते हैं कि हम कितनी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं।

तीन सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर जवाब देने को कहा…

अदालत ने कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के वकील से तीन सप्ताह के भीतर याचिकाओं पर जवाब देने को कहा और कहा कि मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। अदालत ने कहा कि सीएलएटी (स्नातक) और सीएलएटी (स्नातकोत्तर) 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के दो सेट थे। इसने अदालत रजिस्ट्री को अन्य उच्च न्यायालयों से प्राप्त सभी याचिकाओं को एक साथ जोड़ने का निर्देश दिया। पिछले साल दिसंबर में आयोजित सामान्य कानून प्रवेश परीक्षा (CLAT), 2025, देश के राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश निर्धारित करती है। परीक्षा के प्रश्नों में त्रुटि का आरोप लगाते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई याचिकाएं दायर की गईं।

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