Law Students: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्टरूम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है।
SCBA की अपील के बाद लिया फैसला
अब लॉ इंटर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में जाने की इजाजत नहीं होगी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की लगातार अपील के बाद लिया गया है। SCBA ने कोर्ट रजिस्ट्री को चिट्ठी लिखकर बताया था कि इन दिनों कोर्ट में इतनी भीड़ हो जाती है कि वकीलों को भी बैठने की जगह नहीं मिलती।
यह रही SCBA की मामले में दी गई दलील
SCBA ने कहा कि सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को जब एडमिशन और मिक्स्ड मैटर्स की सुनवाई होती है, तब कोर्टरूम, लाइब्रेरी और कॉमन एरिया में भीड़ बेकाबू हो जाती है। इसमें लॉ इंटर्न्स की मौजूदगी से हालात और बिगड़ जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोट जारी कर कहा, “SCBA की मांगों को देखते हुए, अब लॉ इंटर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्टरूम में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा।”
बिंदुओं में समझे किए गए बदलाव
अब सिर्फ बुधवार और गुरुवार को मिलेगी एंट्री
रजिस्ट्री ने यह भी साफ किया कि लॉ इंटर्न्स को बुधवार और गुरुवार को कोर्टरूम में जाने की इजाजत होगी। इन दिनों नियमित मामलों की सुनवाई होती है और कोर्ट में भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है।
पहले सभी दिनों में थी एंट्री, अब तय हुए नियम
पहले लॉ इंटर्न्स को हफ्ते के सभी कामकाजी दिनों में कोर्टरूम में जाने की छूट थी। अब उन्हें सिर्फ दो दिन ही एंट्री मिलेगी। हालांकि, यह पाबंदी सिर्फ इंटर्न्स पर लागू होगी। पार्टी-इन-पर्सन या कोर्ट देखने आए स्टूडेंट्स पर इसका असर नहीं होगा।
इंटर्नशिप प्रोग्राम में बदलाव संभव
यह फैसला उन लॉ इंटर्न्स को प्रभावित करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों या सीनियर लॉयर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इंटर्नशिप प्रोग्राम को नए सिरे से प्लान करना होगा। हो सकता है कि अब इंटर्न्स को तय शेड्यूल में कोर्ट भेजा जाए या वर्चुअल ऑब्जर्वेशन और रिसर्च असिस्टेंस पर ज्यादा जोर दिया जाए।
कोर्ट का संतुलित फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने इंटर्न्स की एंट्री पूरी तरह से बंद नहीं की है। कोर्ट ने कोशिश की है कि कोर्टरूम की कार्यवाही सुचारू रूप से चले और साथ ही इंटर्न्स को सीखने का मौका भी मिले। इसलिए उन्हें कम भीड़ वाले दिनों में आने की इजाजत दी गई है।

