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Mukhtar Case: गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका…वकील कपिल सिब्बल का आरोप-जहर से मार डाला

Mukhtar Case: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका खारिज कर दी है।

जांच का अनुरोध किया गया

याचिका में शुरू में अपने पिता के लिए सुरक्षा और उन्हें राज्य के बाहर की जेल में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद, उमर अंसारी ने अपने पिता की मौत के आसपास की परिस्थितियों की जांच का अनुरोध करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका खारिज कर दी और सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए।

वर्ष 2024 की जुलाई में हुई थी गैंगस्टर की मौत

पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने उमर अंसारी की जेल में मौत की परिस्थितियों से संबंधित याचिका में संशोधन करने की मांग करने वाली उमर अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए थे और उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मुख्तार की जेल में मृत्यु हो गई थी और आग्रह किया कि इस पर कुछ जांच की जाए।

सिब्बल का आरोप: मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया

सिब्बल ने यह भी कहा था कि आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जेल में ज़हर मिला खाना दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें अदालत ने दर्ज कीं। इससे पहले उमर अंसारी ने अपने पिता को आसन्न और गंभीर खतरे की आशंका जताते हुए उन्हें बांदा जेल से उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ता ने अतीक अहमद हत्याकांड समेत उत्तर प्रदेश में हुई विभिन्न घटनाओं का जिक्र किया था।

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