Negligence in food service: एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने में बाल मिलने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने एयरलाइन को यात्री को 35 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
गलती कैटरिंग कंपनी पर थोपने की कोशिश की।
जस्टिस पी.बी. बालाजी की सिंगल बेंच ने कहा कि एयरलाइन अपने ठेकेदारों के काम के लिए भी विकेरियस लाइबिलिटी (परिहारक जिम्मेदारी) से बच नहीं सकती। अदालत ने कहा कि कंपनी लापरवाह रही और उसने अपनी गलती कैटरिंग कंपनी पर थोपने की कोशिश की।
कोलंबो से चेन्नई की उड़ान में मिला बाल
यह मामला 26 जून 2002 का है, जब एक यात्री ने एयर इंडिया की कोलंबो-चेन्नई फ्लाइट में खाना खोला तो उसमें बाल की लट मिली। यात्री ने उतरने के बाद एयरलाइन के दफ्तर में शिकायत की, जिसके जवाब में एयर इंडिया ने “अफसोस जताते हुए जांच की बात” कही थी। इसके बाद यात्री ने मानसिक कष्ट का हवाला देते हुए ₹11 लाख मुआवज़े की मांग की थी।
एयर इंडिया बोली– खाना हमने नहीं, होटल ने बनाया
एयरलाइन ने जवाब में कहा कि खाना चेन्नई के एक फाइव-स्टार होटल (एंबेसडर पल्लावा) से मंगाया गया था, इसलिए वही जिम्मेदार है। कंपनी ने यहां तक कहा कि बाल पैकेट खुलने के बाद भी गिरा हो सकता है। पर अदालत ने कहा, “टिकट की कीमत में भोजन शामिल है, यात्री और कैटरर के बीच कोई करार नहीं। इसलिए एयर इंडिया ही जिम्मेदार है।”
‘रेस इप्सा लोकीटर’ लागू— हादसा खुद बताता है कि लापरवाही हुई
न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला उस कानूनी सिद्धांत के तहत आता है, जिसमें घटना खुद सबूत होती है कि लापरवाही हुई। “खाने में बाल मिलना अपने आप में प्रमाण है कि देखरेख में चूक हुई।
₹1 लाख मुआवजा घटाकर ₹35 हजार जुर्माना तय
ट्रायल कोर्ट ने पहले ₹1 लाख मुआवजा तय किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि “यात्री ने कोई मेडिकल या आर्थिक नुकसान का सबूत नहीं दिया, इसलिए इतनी बड़ी राशि का हकदार नहीं।” फिर भी, अदालत ने एयर इंडिया पर ₹35,000 का जुर्माना लगाया और कहा कि यह भविष्य में लापरवाही रोकने के लिए पर्याप्त है।
जज ने कहा– कंपनी ने ‘मिशनरी अंदाज में’ जिम्मेदारी टालने की कोशिश की
अदालत ने कहा, “एयर इंडिया ने चालाकी से जिम्मेदारी कैटरर पर डालने की कोशिश की, पर यह स्वीकार्य नहीं है।” कंपनी को चार हफ्तों में राशि चुकाने का आदेश दिया गया है।
THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT MADRAS
THE HON’BLE MR. JUSTICE P.B.BALAJI
A.S.No.259 of 2023 & CMP.No.10138 of 2023
- General Manager, Southern India Region, M/s.Air India Limited, No.19, Rukmani Lakshmipathy Salai, Egmore, Chennai – 600 008.
2.The Manager, Air India Limited, Madras Airport, Meenambakkam, Chennai.
3.The Deputy General Manager (Commercial), M/s.Air India Limited, Airlines House, Meenambakkam, Chennai. ..Appellants
[Defendant’s name amended as per
order in I.A.No.2 of 2020 dated
27.01.2021.]
Vs. P.Sundarapariporanam ..Respondent

