RAILWAYS INSURANCE: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे से प्रश्न किया है कि दुर्घटना बीमा कवर सिर्फ ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को ही क्यों मिलता है, जबकि ऑफलाइन (काउंटर) से टिकट लेने वाले यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
दुर्घटना बीमा केवल ऑनलाइन टिकट वालों को: अमीकस
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच को बताया गया कि रेलवे केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। रेलवे की ओर से अदालत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी पेश हुए। अदालत ने अपने 25 नवंबर के आदेश में कहा, “अमीकस ने बताया है कि दुर्घटना बीमा केवल ऑनलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को मिलता है, जबकि ऑफलाइन टिकट लेने वालों को नहीं। श्री बनर्जी इस अंतर का कारण बताने के लिए निर्देश लें।”
भारतीय रेलवे से जुड़े एक व्यापक मुद्दे की सुनवाई
शीर्ष अदालत भारतीय रेलवे से जुड़े एक व्यापक मुद्दे की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने रेलवे द्वारा दाखिल रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए कहा कि शुरुआती चरण में पटरियों की सुरक्षा और रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे अन्य सुधार स्वतः निकलकर आएंगे। अदालत ने कहा कि रेलवे को अपने समग्र सुधार योजना पर काम जारी रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी के लिए तय की है और रेलवे से बीमा कवर वाले मुद्दे पर विस्तृत जवाब मांगा है।

