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Overcrowding in jails: SC ने उठाया ‘ जेलों’ के खाली रहने का गंभीर मुद्दा, कहा- जो है उसका इस्तेमाल करो!

Overcrowding in jails: सुप्रीम कोर्ट कहा, देश में ‘खुले सुधारात्मक संस्थानों’ (Open Correctional Institutions – OCI) का कम उपयोग होना एक “बहुत गंभीर मुद्दा” है।

कई जेलें खाली, मुख्य जेलें भरीं!

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा, “अब, न्याय मित्र (Amicus Curiae) ने देश में ओसीआई सुविधाओं के कम उपयोग के मुद्दे पर प्रकाश डाला है। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है क्योंकि एक तरफ, राज्य जेलों में अत्यधिक भीड़ की कठिनाई का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ, ओसीआई उपलब्ध हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है।” पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि सरकार इस पर कोई नीति क्यों नहीं बना सकती।

न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने दी दलील

न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता के परमेश्वर ने बताया कि केंद्र ने मॉडल जेल नियम बनाए हैं और राज्यों को लगातार लिखा है कि वे भीड़ कम करने के लिए अपनी ओसीआई का पूरी तरह से उपयोग करें। कम से कम छह या सात राज्यों में, ओसीआई अपनी क्षमता के 50 से 60 प्रतिशत से कम पर चल रहे हैं। तीन या चार राज्यों में महिला कैदियों को ओसीआई में प्रवेश की अनुमति नहीं है। राज्य जेलों में अत्यधिक भीड़ की समस्या से जूझ रहे हैं। खुले या अर्ध-खुले सुधारात्मक संस्थानों की अवधारणा कैदियों को समाज में पुनर्वास में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी।

पीठ ने महिला कैदियों के संबंध में सुरक्षा का मुद्दा उठाया

“शायद सुरक्षा का मुद्दा बहुत प्रासंगिक होगा क्योंकि ये सुविधाएँ बहुत कड़ी सुरक्षा के बिना कार्य करती हैं। दो-तीन गार्ड पर्याप्त होते हैं। इसलिए यदि वे महिलाओं को रखते हैं, तो सुरक्षा का मुद्दा आ सकता है।” इस पर न्याय मित्र ने कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वे इस पर कैसे काम करते हैं। अदालत ने जोर देकर कहा कि “जो कुछ भी उपलब्ध है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए।” पीठ ने राज्यों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह एक विस्तृत निर्देश जारी करेगी।

केरल को मिली जमीन आवंटन की अनुमति

सुनवाई के दौरान, पीठ ने केरल राज्य द्वारा दायर एक आवेदन को भी मंजूरी दे दी, जिसमें ब्रह्मोज परियोजना और अन्य सुविधाओं के लिए 457 एकड़ भूमि में से 257 एकड़ भूमि आवंटित करने की अनुमति मांगी गई थी। केरल सरकार ने बताया कि ब्रह्मोज परियोजना के लिए 180 एकड़, सशस्त्र सीमा बल (SSB) के लिए 45 एकड़ और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए शेष 32 एकड़ क्षेत्र की आवश्यकता है। केंद्र ने इसे “राष्ट्रीय रक्षा परियोजना” बताते हुए आवेदन का समर्थन किया। कोर्ट ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया। शीर्ष अदालत ने पहले भी टिप्पणी की थी कि खुली जेलों की स्थापना जेलों में भीड़भाड़ को कम करने और कैदियों के पुनर्वास के मुद्दे को हल करने के लिए एक समाधान हो सकता है।

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