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Delhi News: जेल में कैदियों से न पूछाे जात की, क्यों निर्देश दिया गृह मंत्रालय ने…

Delhi News: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेलों में कैदियों के जाति के आधार पर भेदभाव और वर्गीकरण को रोकने के लिए जेल मैनुअल नियमों में संशोधन किया है। अब कैदियों के साथ किसी भी जाति-आधारित भेदभाव के मुद्दे को संबोधित करने के लिए मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में संशोधन किया गया है।

मुख्य सचिवों को नए निर्देश की भेजी गई चिट्‌ठी

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए एक पत्र में, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कैदियों के जाति-आधारित भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट के 3 अक्टूबर, 2024 के आदेश के मद्देनजर बदलाव हुए हैं। मैनुअल में नए जोड़ के अनुसार, जेल अधिकारियों को सख्ती से यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण, अलगाव न हो।

जाति-आधारित भेदभाव पर लगा प्रतिबंध

यह सख्ती हाेगी कि जेलों में किसी भी ड्यूटी या काम के आवंटन में कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आदर्श कारागारों और सुधारात्मक सेवाओं के विविध अधिनियम, 2023 में धारा 55(ए) के रूप में जेलों और सुधारात्मक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध के एक नए शीर्षक के साथ बदलाव भी किए गए हैं।

सेप्टिक टैंक की सफाई नहीं करेंगे कैदी

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का जेलों और सुधार संस्थानों में भी बाध्यकारी प्रभाव होगा। जेल के अंदर हाथ से मैला ढोने या सीवर या सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मैनुअल व नियमों में आवश्यक बदलाव करे: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने आदतन अपराधियों के संबंध में भी निर्देश दिए थे कि जेल मैनुअल और मॉडल जेल मैनुअल संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा अधिनियमित आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषा के अनुसार होंगे। यदि राज्य में कोई आदतन अपराधी कानून नहीं है, तो केंद्र और राज्य सरकारें तीन महीने की अवधि के भीतर अपने फैसले के अनुरूप अपने मैनुअल और नियमों में आवश्यक बदलाव करेंगी।

कई राज्यों में आदतन अपराधी अधिनियम लागू नहीं

गृह मंत्रालय ने कहा कि चूंकि कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने अधिकार क्षेत्र में आदतन अपराधी अधिनियम लागू नहीं किया है और विभिन्न राज्यों के उपलब्ध आदतन अपराधी अधिनियमों में आदतन अपराधियों की परिभाषा की जांच करने के बाद, मॉडल जेल मैनुअल, 2016 और मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 में आदतन अपराधी की मौजूदा परिभाषा को बदलने का निर्णय लिया गया है।

आदतन अपराधी का समझाया गया मतलब

गृह मंत्रालय ने जोड़ा है: आदतन अपराधी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जिसे लगातार पांच साल की अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर किए गए किसी एक या अधिक अपराधों के लिए दो से अधिक अवसरों पर दोषी ठहराया गया है और कारावास की सजा सुनाई गई है। एक ही लेन-देन के भाग नहीं हैं, ऐसे वाक्य को अपील या समीक्षा में उलटा नहीं किया गया है।
इसमें कहा गया है, बशर्ते कि ऊपर उल्लिखित पांच साल की निरंतर अवधि की गणना में, कारावास की सजा के तहत या हिरासत में जेल में बिताई गई किसी भी अवधि को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

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