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Bar Election: पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल चुनाव 31 दिसंबर तक कराएं…सुप्रीम कोर्ट सख्त

Bar Election: बीसीआई को 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश, यूपी चुनाव 31 जनवरी तक पूरे हों।

मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों का निवारण हाे

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को 10 दिनों के भीतर पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनावों की अधिसूचना जारी करने और 31 दिसंबर 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे किए जाएं और मतदाताओं की वास्तविक शिकायतों का निवारण किया जाए।

यूपी में मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं

सुनवाई के दौरान यह मुद्दा उठाया गया कि पंजाब और हरियाणा के चुनाव अब तक घोषित नहीं हुए हैं और यूपी में मतदाता सूची वेबसाइट पर अपलोड नहीं की गई है। बीसीआई चेयरमैन और वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि नियमों के मुताबिक चुनाव अधिसूचना और मतदान के बीच 180 दिन का अंतर रखना जरूरी है, जिससे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है और बीसीआई को चाहिए कि वह हर संभव प्रयास कर तय समयसीमा में चुनाव कराए।

सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति बनाने का सुझाव

कोर्ट ने सुझाव दिया कि इसके लिए एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति बनाई जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा ने दलील दी कि मौजूदा बार काउंसिल की अवधि सात साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 24 सितंबर को कहा था कि राज्य बार काउंसिलों के चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में कराए जाएं, और वकीलों की डिग्री वेरिफिकेशन प्रक्रिया को चुनाव टालने का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

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