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Court News: लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर पोर्टल लॉन्च करें, क्यूं कहा राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा….

Court News: राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च करने का निर्देश दिया है।

कई लिव-इन जोड़ों ने की सुरक्षा की मांग

सुरक्षा की मांग करने वाले कई लिव-इन जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनोप कुमार ढांड ने कहा कि जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता, तब तक लिव-इन-रिलेशनशिप को एक सक्षम प्राधिकारी, न्यायाधिकरण के साथ पंजीकृत किया जाना चाहिए। कई जोड़े लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अपने रिश्ते की स्थिति को स्वीकार न करने के कारण अपने परिवार और समाज से खतरे का सामना कर रहे हैं। इसलिए, वे अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

लिव-इन रिलेशनशिप का विचार अनोखा और आकर्षक लग सकता है

पीठ ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा की मांग कर रहा है। नतीजतन, अदालतें ऐसी याचिकाओं से भर गई हैं।
लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए, जिसे अदालत ने “अनूठा” कहा है। पीठ ने कहा, “लिव-इन रिलेशनशिप का विचार अनोखा और आकर्षक लग सकता है, लेकिन वास्तव में इससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं कई और चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे रिश्ते में महिला की स्थिति पत्नी की नहीं होती और उसमें सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव होता है।

प्रत्येक जिले में एक सक्षम प्राधिकारी स्थापित हो…

पीठ ने कहा कि लिव-इन-रिलेशनशिप समझौता एक सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण द्वारा पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी है, जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया जाना आवश्यक है। सरकार द्वारा एक उचित कानून लागू होने तक, लिव-इन-रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के मामले को देखने के लिए प्रत्येक जिले में एक सक्षम प्राधिकारी स्थापित किया जाए, जो ऐसे भागीदारों/जोड़ों की शिकायतों को संबोधित और निवारण करेगा, जिन्होंने लिव-इन-रिलेशनशिप में प्रवेश किया है। ऐसा रिश्ता और उससे पैदा होने वाले बच्चे।

एक मार्च को या उससे पहले भेजे अनुपालन रिपोर्ट: पीठ

पीठ ने कहा, ऐसे रिश्ते से उत्पन्न होने वाले मुद्दे के समाधान के लिए इस संबंध में एक वेबसाइट या वेब पोर्टल शुरू किया जाए।
पीठ ने निर्देश दिया कि आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, कानून और न्याय विभाग, साथ ही सचिव, न्याय और सामाजिक कल्याण विभाग, नई दिल्ली को मामले को देखने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी जाए। पीठ ने कहा, “उन्हें एक मार्च को या उससे पहले इस अदालत को एक अनुपालन रिपोर्ट भेजने और उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने यह तय करने के लिए उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ का भी हवाला दिया कि क्या अपनी शादी को खत्म किए बिना लिव-इन रिलेशनशिप का विकल्प चुनने वाले विवाहित व्यक्ति अदालत से सुरक्षा आदेश लेने के हकदार हैं।

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