HomeBREAKING INDIADelhi News: दिल्लीवालों…अवैध निर्माण पर पुलिस नहीं करेगी रोक-टोक, यह हुआ बड़ा...

Delhi News: दिल्लीवालों…अवैध निर्माण पर पुलिस नहीं करेगी रोक-टोक, यह हुआ बड़ा फैसला

Delhi News: शहर में निर्माण कार्य करने के लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

लोगों की गलतफहमी दूर करने के निर्देश

भाजपा सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इसने पुलिस से दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम प्रावधानों के किसी भी दुरुपयोग को रोकने और इस मुद्दे पर लोगों के बीच किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए भी कहा। यह स्पष्टीकरण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक बैठक में शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के एक दिन बाद आया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा भी शामिल थे।

निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति की आवश्यकता नहीं

दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने कहा कि भवन निर्माण गतिविधि को एमसीडी और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में डीएमसी अधिनियम प्रावधानों के तहत एक लेआउट योजना को अंतिम रूप देने, भवन योजना की मंजूरी और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के माध्यम से विनियमित किया जाता है। इसमें कहा गया है, “डीएमसी अधिनियम, 1957 के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी व्यक्ति को निर्माण कार्य करने के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता हो।

पुलिस एमसीडी को अवैध निर्माण की जानकारी देगी

हालांकि, डीएमसी अधिनियम, 1957 में कुछ प्रावधान हैं, जो अनधिकृत निर्माण जैसे अधिनियम के किसी भी उल्लंघन के संबंध में पुलिस द्वारा दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को जानकारी देने से संबंधित हैं। यूडी दस्तावेज में कहा गया है, “यह ध्यान में लाया गया है कि किराया मांगने के उद्देश्य से कभी-कभी प्रावधानों का दुरुपयोग होता है। इसके अलावा, एक प्रचलित गलत धारणा है कि किसी व्यक्ति को इमारत के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है।

क्षेत्र के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश

विभाग ने कहा, इसलिए, दिल्ली पुलिस को कानून के प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने और इस गलत धारणा को दूर करने के लिए अपने क्षेत्र के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया जाता है कि किसी भवन के निर्माण के लिए पुलिस से अनुमति की आवश्यकता है। हालांकि, पुलिस प्राधिकरण सभी नगर निगम अधिकारियों और अन्य नगर निगम कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकार के प्रयोग में सहायता और पूर्ण समर्थन प्रदान करना जारी रखेगा।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
mist
18 ° C
18 °
18 °
94 %
0kmh
20 %
Sat
18 °
Sun
28 °
Mon
34 °
Tue
36 °
Wed
37 °

Recent Comments