Wednesday, September 30, 2026
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Consumer News: उपभोक्ता की परिभाषा…लाभ कमाने के लिए कर्ज लिया गया हो, तो…यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने

Consumer News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि बैंक से ऋण लाभ कमाने के लिए लिया गया है तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत किसी उधारकर्ता को उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता है।

सेंट्रल बैंक ने दायर की अपील

न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के एक आदेश के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। एनसीडीआरसी ने बैंक को क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीआईबीआईएल) को डिफॉल्टर के रूप में उधारकर्ता की कथित गलत रिपोर्टिंग के लिए एड ब्यूरो एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड को मुकदमे की लागत के साथ 75 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

रजनीकांत-स्टारर कोचादियान के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए ऋण देने का मामला

इस मामले में, सेंट्रल बैंक ने रजनीकांत-स्टारर कोचादियान के पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए एड ब्यूरो को 10 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था। ब्यूरो द्वारा भुगतान में चूक करने के बाद, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के समक्ष एक मुकदमा शुरू किया गया और 3.56 करोड़ रुपये के एकमुश्त भुगतान पर मामले को अंतिम रूप दिया गया।

बैंक को 75 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया

एड ब्यूरो ने तर्क दिया कि एकमुश्त निपटान के अनुसार राशि का भुगतान करने के बावजूद, बैंक ने इसे CIBIL के डिफॉल्टर के रूप में चिह्नित किया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ और व्यावसायिक नुकसान हुआ। इसके बाद कंपनी ने बैंक की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एनसीडीआरसी से संपर्क किया। एनसीडीआरसी ने एड ब्यूरो की याचिका (उपभोक्ता शिकायत) को स्वीकार कर लिया और बैंक को 75 लाख रुपये का मुआवजा देने और एक प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया कि ऋण खाता निपटान कर दिया गया है और कोई बकाया नहीं है।

कंपनी को उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता है…

शीर्ष अदालत ने कहा, इस तथ्य से अवगत हैं कि कंपनी को केवल इस तथ्य के आधार पर उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा कि यह एक वाणिज्यिक इकाई/उद्यम है। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमारे लिए जो बात महत्वपूर्ण रही है कि तत्काल मामले में, कंपनी को उपभोक्ता नहीं कहा जा सकता है, वह तथ्य यह है कि प्रश्न में लेन-देन यानी परियोजना ऋण प्राप्त करने का लाभ पैदा करने वाली गतिविधि के साथ घनिष्ठ संबंध था और वास्तव में, इस ऋण को मंजूरी देने का प्रमुख उद्देश्य कोचादइयां नामक फिल्म के सफल पोस्ट-प्रोडक्शन पर मुनाफा कमाना था।

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