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Delhi News: विवि व कॉलेजों में कुलपति व सहायक प्रोफेसर के लिए यूजीसी की बड़ी घोषणा, पढ़िए…

Delhi News: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा मानदंडों के अनुसार, उद्योग विशेषज्ञों के साथ-साथ प्रशासन, सार्वजनिक नीति और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ पेशेवर जल्द ही कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हो सकते हैं।

55 प्रतिशत अंकों पर भी बनेंगे प्रोफेसर

नए दिशाक्षनिर्देश विश्वविद्यालयों में संकाय सदस्यों को नियुक्त करने के मानदंडों में भी संशोधन करेंगे, जिससे कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम.ई.) और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी (एमटेक) में स्नातकोत्तर डिग्री वाले लोगों को सीधे सहायक प्रोफेसर के पद पर भर्ती होने की अनुमति मिल जाएगी।

शैक्षणिक विशेषज्ञता के आधार पर पढ़ाने की अनुमति

मसौदा मानदंड उम्मीदवारों को उनकी उच्चतम शैक्षणिक विशेषज्ञता के आधार पर पढ़ाने की भी अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, रसायन विज्ञान में पीएचडी, गणित में स्नातक और भौतिकी में मास्टर डिग्री वाला उम्मीदवार अब रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। इसी तरह, जो व्यक्ति अपने पहले शैक्षणिक फोकस से अलग विषय में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वे उस विषय को पढ़ा सकते हैं जिसमें उन्होंने नेट के लिए अर्हता प्राप्त की है।

कम से कम दस साल के वरिष्ठ स्तर के अनुभव वाले व्यक्ति हो सकेंगे पात्र

यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के अनुसार, यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2025, 2018 के दिशानिर्देशों की जगह लेगा। पहले, कुलपति पद के लिए उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित शिक्षाविद होना आवश्यक था, जिनके पास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में या अकादमिक नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाले प्रमुख शोध या अकादमिक प्रशासनिक भूमिका में कम से कम दस साल का अनुभव हो। अब, उद्योग, सार्वजनिक प्रशासन, सार्वजनिक नीति, या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कम से कम दस साल के वरिष्ठ स्तर के अनुभव वाले व्यक्ति, महत्वपूर्ण शैक्षणिक या विद्वतापूर्ण योगदान के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, भी कुलपति के पद के लिए पात्र हैं।

अर्थशास्त्री अजीत रानाडे के कुलपति पद से हटाए जाने का मामला

कुमार ने कहा, संशोधित नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि कठोर योग्यताओं के बजाय ज्ञान और समुदाय में योगदान को महत्व दिया जाए। नए दिशानिर्देश अर्थशास्त्री अजीत रानाडे को पुणे स्थित गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स (जीआईपीई) के कुलपति पद से हटाए जाने के कई महीने बाद आए हैं। उनका निष्कासन अपने क्षेत्र में व्यापक विशेषज्ञता के बावजूद, आवश्यक दस वर्षों के शिक्षण और अकादमिक अनुसंधान अनुभव की कमी के कारण हुआ था। हालांकि, रानाडे को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पद पर बहाल कर दिया था, हालांकि उन्होंने नवंबर में स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था।

अकादमिक प्रदर्शन संकेतक प्रणाली हटाया गया

नए दिशानिर्देशों ने अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (एपीआई) प्रणाली को भी हटा दिया है जिसका उपयोग संकाय सदस्यों की पदोन्नति के लिए किया जाता था। कुमार ने कहा कि वर्ष 2025 के नियम पिछले दिशानिर्देशों में प्रयुक्त एपीआई-आधारित शॉर्टलिस्टिंग से हटकर अधिक समग्र, गुणात्मक मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चयन समितियां अब उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनके व्यापक शैक्षणिक प्रभाव के आधार पर करेंगी, जिसमें शिक्षण, प्रौद्योगिकी विकास, उद्यमिता, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संसाधन, समुदाय और सामाजिक योगदान, भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देना, स्थिरता प्रथाओं और इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या सफल स्टार्टअप के बारे में पर्यवेक्षण में नवाचार शामिल हैं।

अन्य विषयों के विशेषज्ञों की पात्रता को लेकर संशोधन

एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर पदोन्नति के लिए कला, वाणिज्य, मानविकी, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार, इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी, नाटक, योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, और अन्य पारंपरिक भारतीय कला रूप जैसे मूर्तिकला आदिप्रबंधन के विषयों के लिए मानदंडों को संशोधित किया गया है। अब, किसी भी व्यक्ति के पास सहकर्मी-समीक्षित पत्रिकाओं में कम से कम आठ शोध प्रकाशन या आठ पुस्तक अध्यायों का प्रकाशन या एक लेखक के रूप में एक पुस्तक का प्रकाशन या एक प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा सह-लेखक के रूप में दो किताबें या आठ स्वीकृत पेटेंट पात्र हैं।

कुलपति की भूमिका के लिए चयन समिति की संरचना में बदलाव

संशोधित दिशानिर्देशों में कुलपति की भूमिका के लिए चयन समिति की संरचना में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे अब यह तीन सदस्यीय पैनल बन जाएगा। इस पैनल में विजिटर या चांसलर, यूजीसी और विश्वविद्यालय के शीर्ष निकाय के नामांकित व्यक्ति शामिल होंगे। पहले यह तीन से पांच सदस्यीय पैनल होता था। दिशानिर्देशों में विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति करते समय चयन समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए कई मानदंड भी बताए गए हैं। इनमें शिक्षण में नवीन योगदान, अनुसंधान या शिक्षण प्रयोगशालाओं का विकास, एक प्रधान अन्वेषक या सह-प्रधान अन्वेषक के रूप में परामर्श या प्रायोजित अनुसंधान निधि हासिल करना और भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान देना शामिल है।

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