JUDGES-BENEFITS: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
जिम्मेदार आईएएस अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली मौजूद रहें
जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने कहा कि इन छह राज्यों ने 18 फरवरी को दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। कोर्ट ने मुख्य सचिवों से पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न की जाए। इन राज्यों ने रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों को मेडिकल सुविधाएं और अन्य भत्ते देने के कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 25 जुलाई 2025 को होगी। तब तक मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है, लेकिन उनकी ओर से कोई जिम्मेदार आईएएस अधिकारी कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअली मौजूद रहना चाहिए।
रिटायर्ड जज एसो ने दायर की याचिका
यह मामला सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों की एसोसिएशन के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) वी एस डवे की ओर से दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। यह याचिका 2015 से लंबित है, क्योंकि कई राज्य रिटायर्ड जजों के लिए एक समान मेडिकल सुविधाएं लागू नहीं कर रहे हैं।

