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Law News: न्यायाधीश इंसान होते हैं और कभी-कभी वे गलतियां करते हैं… अभियोजक नियुक्ति पर बोला सुप्रीम कोर्ट

Law News: न्यायाधीश इंसान होते हैं और कभी-कभी वे गलतियां करते हैं… अभियोजक नियुक्ति पर बोला सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों द्वारा राजनीतिक विचारों के आधार पर उच्च न्यायालयों में सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की प्रथा की निंदा की और कहा कि पक्षपात और भाई-भतीजावाद ने योग्यता से समझौता किया है।

कानून अधिकारी रथ के महत्वपूर्ण पहियों में से एक हैं…

न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि न्यायाधीश इंसान होते हैं और कभी-कभी वे गलतियां करते हैं। बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील का यह कर्तव्य है कि अगर अदालत में कोई गलती हो रही है तो उसे सुधारें। पीठ ने कहा कि कानून अधिकारी रथ के महत्वपूर्ण पहियों में से एक हैं, जो गलत काम करने वालों के खिलाफ न्याय सुनिश्चित करने के मानव के पोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों द्वारा संचालित होते हैं।

बचाव पक्ष के वकील के साथ-साथ सरकारी वकील का कर्तव्य का पढ़ाया

पीठ ने कहा, न्यायाधीश इंसान हैं और कभी-कभी वे गलतियां करते हैं। कभी-कभी काम का अत्यधिक दबाव ऐसी त्रुटियों को जन्म दे सकता है। साथ ही, बचाव पक्ष के वकील के साथ-साथ सरकारी वकील का भी कर्तव्य है कि वे अदालत को सही करें। कुछ त्रुटि हो रही है और इन सबके लिए हम राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें कहा गया, यह फैसला सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है कि संबंधित उच्च न्यायालयों में एजीपी और एपीपी की नियुक्ति केवल व्यक्ति की योग्यता के आधार पर की जानी चाहिए।

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील…

पीठ का फैसला हरियाणा में दर्ज एक आपराधिक मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपील पर आया। पीठ के लिए, मुकदमे की सबसे परेशान करने वाली विशेषता सजा की मात्रा पर उच्च न्यायालय का आदेश था, जिसमें आरोपी के लिए मौत की सजा के लिए राज्य के वकील के अनुरोध पर ध्यान दिया गया था। पीठ ने कहा, यह अलग बात है कि उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील की प्रार्थना को खारिज कर दिया। देश के उच्च न्यायालयों में सरकारी अभियोजकों का यही मानक है।

एजीपी और एपीपी को केवल राजनीतिक कारणों से नियुक्ति…

शीर्ष अदालत ने कहा, यह तब होना तय है जब देश भर की राज्य सरकारें अपने-अपने उच्च न्यायालयों में एजीपी और एपीपी को केवल राजनीतिक कारणों से नियुक्त करती हैं। पक्षपात और भाई-भतीजावाद योग्यता से समझौता करने का एक अतिरिक्त कारक है। पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह व्यक्ति की क्षमता – कानून में दक्षता, समग्र पृष्ठभूमि, ईमानदारी आदि – का पता लगाए।

केवल उम्मीदवार की योग्यता पर विचार करना…

शीर्ष अदालत ने कहा, बार-बार यह देखा गया है कि ऐसी नियुक्तियां – चाहे वह उच्च न्यायालय हो या जिला न्यायपालिका – केवल उम्मीदवार की योग्यता पर विचार करना चाहिए। यह देखते हुए कि सरकारी अभियोजक एक सार्वजनिक पद पर हैं, पीठ ने कहा कि वे जांच एजेंसी का हिस्सा नहीं हैं बल्कि एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण हैं। आपराधिक कानून प्रवर्तन प्रणाली अपराधों की जांच करती है और अपराधियों पर मुकदमा चलाती है। इसे मूल्यवान अधिकारों और स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए और केवल दोषियों को दोषी ठहराना चाहिए। अभियोजक को इन विभिन्न और प्रतिस्पर्धी हितों को पहचानना चाहिए।

आरोपी को किसी न किसी तरह दोषी ठहराने की लालसा दिखाए…

अभियोजक के कर्तव्य को रेखांकित करते हुए, अदालत ने कहा कि उन्हें उसके सामने लाए गए मामले के संबंध में उचित निष्कर्ष तक पहुंचने में अदालत की सहायता करनी चाहिए। इसमें कहा गया है, एक सरकारी वकील से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह मामले के वास्तविक तथ्यों के बावजूद आरोपी को किसी न किसी तरह दोषी ठहराने की लालसा दिखाए। मौजूदा मामले में, पीठ ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने अपीलकर्ताओं को हत्या का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीठ ने हरियाणा को अपीलकर्ताओं को चार सप्ताह के भीतर 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। मामला 13 मार्च 1998 को हुई एक घटना से जुड़ा है।

हाईकोर्ट के फैसले पर शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने बरी करने के फैसले को पलटने और अपने पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए दोषसिद्धि का आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की और वह भी अपीलकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना। इसमें कहा गया है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके सम्मान के साथ जीवन के अधिकार का एक अभिन्न पहलू है।

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