PETITIONER COST: झारखंड हाईकोर्ट ने एक महिला द्वारा फिजूल याचिका दायर करने पर उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
सेप्टिक टैंक के निर्माण को चुनौती दी थी
याचिकाकर्ता लीलावती देवी ने अपने घर के सामने सड़क पर बनाए जा रहे सेप्टिक टैंक के निर्माण को चुनौती दी थी। लीलावती देवी ने इस मामले की शिकायत पहले रांची नगर निगम से की थी। निगम ने सर्वे के बाद टैंक को तोड़ने का आदेश भी दे दिया था। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने सीधे हाईकोर्ट का रुख किया।
नगर निगम पहले ही कार्रवाई कर चुका था
कोर्ट ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कहा कि जब नगर निगम पहले ही कार्रवाई कर चुका था, तब हाईकोर्ट में याचिका दायर करना अनावश्यक और समय की बर्बादी है।

