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SC News: कोर्ट ने महात्रे के वकील से बोला, यहां से किसी चमत्कार की उम्मीद न करें, पूरा मामला पढ़ें

SC News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समाज के गिरते चरित्र के कारण आजकल लोग सच के लिए खड़े नहीं होते।

वर्ष 2017 में भिवंडी के कांग्रेस पार्षद मनोज महात्रे की हत्या का मामला

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच कोर्ट ने वर्ष 2017 में भिवंडी के कांग्रेस पार्षद मनोज महात्रे की हत्या के मामले में सुनवाई की। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत भास्कर महात्रे की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह उन अहम गवाहों की सूची दे, जिनके बयान से आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। राज्य सरकार के वकील ने बताया कि चार्जशीट में 200 गवाहों का जिक्र है, जिनमें से 75 को पेश करना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वह इतने ज्यादा गवाहों पर क्यों निर्भर कर रही है? पीठ ने कहा, “गैंगस्टरों के दबाव में गवाह मुकर जाते हैं, क्योंकि देश में कोई गवाह सुरक्षा कार्यक्रम नहीं है।” शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जैसे ही अहम गवाहों की सूची मिलेगी, ट्रायल को तेजी से पूरा करने की समयसीमा तय की जाएगी।

जेल से बाहर आया तो कई की नींद उड़ जाएगी, वकील का तर्क

राज्य सरकार के वकील ने बताया कि आरोपी प्रशांत महात्रे पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। महात्रे के वकील ने कहा कि कई मामलों में वह बरी हो चुका है और 2017 से जेल में है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। कोर्ट ने महात्रे के वकील से बोला, यहां से किसी चमत्कार की उम्मीद न करें। हम चाहते हैं कि ट्रायल जल्दी पूरा हो और समाज में शांति बनी रहे। अगर वह जेल से बाहर आया, तो कई लोगों की नींद उड़ जाएगी।

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