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Supreme Court News:जिन्होंने ले लिया लाभ, उसे आरक्षण से बाहर रखें, यह रही सुप्रीम टिप्पणी, दिए सुझाव…

Supreme Court News:सुप्रीम कोर्ट बोली, कार्यपालिका और विधायिका यह तय करेंगे कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं।

अगर राज्य नीति नहीं बनाएंगे तो शीर्ष अदालत हस्तक्षेप करेगा

जब वकील ने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करने की याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जो इस मुद्दे पर निर्णय ले सकता है, तो पीठ ने इसकी अनुमति दे दी। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य नीति नहीं बनाएंगे और अंततः शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना होगा, जिस पर अदालत ने कहा, “विधायक वहां हैं। विधायक एक कानून बना सकते हैं।

कार्यपालिका व विधायक आरक्षण को लेकर लें उचित निर्णय: शीर्ष अदालत

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए एक याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति गवई ने कहा, हमने अपना विचार दिया है कि पिछले 75 वर्षों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ ले चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। लेकिन यह कार्यपालिका और विधायिका द्वारा लिया जाने वाला निर्णय है।

शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ों पर दें ध्यान…

संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से कहा कि राज्यों को संवैधानिक रूप से उन जातियों के उत्थान के लिए आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जाति (एससी) के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है, जो एक सामाजिक रूप से विषम वर्ग है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हुई हैं।

राज्य क्रीमी लेयर की पहचान करें

न्यायमूर्ति गवई, जो संविधान पीठ का हिस्सा थे और उन्होंने एक अलग फैसला लिखा था, ने कहा था कि राज्यों को एससी और अनुसूचित जनजातियों के बीच भी “क्रीमी लेयर” की पहचान करने और उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए।

छह महीने पहले भी दिया था निर्देश

गुरुवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए ऐसी “क्रीमी लेयर” की पहचान करने के लिए नीति बनाने की मांग की। न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि शीर्ष अदालत का मानना ​​है कि उप-वर्गीकरण स्वीकार्य है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि संविधान पीठ ने राज्यों को नीति बनाने का निर्देश दिया था और लगभग छह महीने बीत चुके हैं। पीठ ने कहा, हम इच्छुक नहीं हैं।

यह रहा था पिछले वर्ष एक अगस्त का सुप्रीम फैसला

पिछले साल 1 अगस्त को, शीर्ष अदालत का फैसला स्पष्ट था कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य डेटा के आधार पर उप-वर्गीकरण करना चाहिए, न कि “मनमौजी” के आधार पर। सात न्यायाधीशों की पीठ ने 6:1 के बहुमत से ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में शीर्ष अदालत के 2004 के पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। वे अपने आप में एक सजातीय वर्ग थे।

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