Saturday, June 20, 2026
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Supreme Court News: हत्या के मामले में 25 वर्ष जेल में बिताए, सुप्रीम आदेश पर हुई रिहाई, क्या है यह मामला, समझिए…

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति को दोषी पाया, जिसने हत्या के एक मामले में 25 साल जेल में बिताए थे और राष्ट्रपति की माफी सहित अपने सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल कर चुका था। अपराध के समय वह किशोर था। अब सुप्रीम आदेश में उसकी रिहाई का आदेश दिया गया।

जो समय बिना गलती के खोया, वह बहाल नहीं हो सकता…

न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि दोषी अपनी सजा के दौरान निचली अदालत में किशोर होने की दलील देने के बावजूद पिछले 25 वर्षों से जेल में बंद था, लेकिन उसे अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। हम केवल यह कहेंगे कि यह एक ऐसा मामला है, जहां अपीलकर्ता अदालतों द्वारा की गई त्रुटि के कारण पीड़ित हो रहा है। हमें सूचित किया गया है कि जेल में उसका आचरण सामान्य है, कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं है। उसने फिर से शामिल होने का अवसर खो दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, जो समय उन्होंने बिना किसी गलती के खोया है, उसे कभी बहाल नहीं किया जा सकता।

कोई अन्य मामला न हो, तो अपीलकर्ता को रिहा करें: अदालत

अपील की अनुमति देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, संबंधित अधिनियम के तहत निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाई गई सजा को रद्द कर दिया जाएगा। जबकि यह स्पष्ट कर दिया जाएगा कि दोषसिद्धि जारी रहेगी। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, अपीलकर्ता को तुरंत रिहा किया जाएगा।

संपूर्ण न्यायिक प्रणाली सत्य की खोज के लिए: न्यायमूर्ति

फैसला लिखने वाले न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली सत्य की खोज के लिए है, यह निर्णय की आत्मा है। ऐसा करने के लिए, एक पीठासीन अधिकारी से निष्क्रिय भूमिका के बजाय सक्रिय भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है। अदालत ने कहा कि 1986 के किशोर न्याय अधिनियम के अस्तित्व में होने के बावजूद, ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा इसके प्रक्रियात्मक आदेश का भी पालन नहीं किया गया। राष्ट्रपति की क्षमादान पर पीठ ने कहा, कार्यपालिका को आरोपी की उम्र के निर्धारण पर निर्णय लेने के लिए नहीं माना जा सकता है। इसमें कहा गया है कि यहां तक ​​कि उत्तराखंड के संबंधित राज्य नियमों का भी विधिवत पालन नहीं किया गया।

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