Saturday, June 20, 2026
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Supreme Court News:सेना में स्थायी कमीशन देने की सुनवाई के दौरान बिफरा सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ, पढ़िए…

Supreme Court News:सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्वाग्रहपूर्ण दिमाग से काम करने और स्थायी कमीशन के लिए उत्कृष्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी पर विचार नहीं करने के लिए सेना की खिंचाई की और कहा कि यही कारण है कि लोग सेना में शामिल होना पसंद नहीं करते हैं।

स्थायी कमीशन का आवेदन दिया, तो विचार नहीं किया

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब मेजर रविंदर सिंह ने वैकल्पिक नियुक्ति की तलाश की, तो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और जब उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया, तो उन पर विचार नहीं किया गया।

चयन बोर्ड ने पूर्वाग्रहपूर्ण मन से किया काम

पीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने (चयन बोर्ड ने) उसके खिलाफ पूर्वाग्रहपूर्ण मन से काम किया। हम इस मुद्दे की जांच करना चाहेंगे। हम किसी अधिकारी का इस तरह शोषण करने की इजाजत नहीं दे सकते। इसने केंद्र और सेना की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी को सुनवाई की अगली तारीख पर पिछले बोर्ड की कार्यवाही और मूल रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा, जिसमें अपीलकर्ता को स्थायी कमीशन देने पर विचार किया गया था।

दिन-रात सलाम करें तो ठीक, वरना…

न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, हम जानते हैं कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। यदि आप दिन-रात उन्हें सलाम करते रहेंगे, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे ही आप रुकेंगे, वे आपके खिलाफ हो जाएंगे। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया और अदालत चले गए। उनकी एसीआर को निशाना बनाया जा रहा है।

न्यायाधिकरण गए तो एसीआर असंतोषजनक हो गया…

अधिकारी के वकील ने कहा कि जैसे ही उन्होंने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण से संपर्क किया, उनकी एसीआर असंतोषजनक हो गई और सेवा में 10 वर्षों में से उन्हें उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उत्कृष्ट अंक दिए गए। पीठ ने भाटी से कहा, जब वह सेवा से बाहर जाना चाहते थे, तो आपने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। जब उन्होंने स्थायी कमीशन के लिए आवेदन किया, तो आपने उन पर विचार नहीं किया। यदि आप सेना में इस तरह का व्यवहार करेंगे, तो लोग भारतीय सेना में क्यों शामिल होंगे।

चयन बोर्ड ने 183 अधिकारियों पर विचार: भाटी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि चयन बोर्ड ने 183 अधिकारियों पर विचार किया, जिनमें से 103 को स्थायी कमीशन के लिए चुना गया। उन्होंने कहा कि सिंह को 80 अंकों की कट-ऑफ में से केवल 58 अंक मिले और यही कारण है कि स्थायी कमीशन के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया गया।

कोर्ट ने कंप्यूटीकृत रिकॉर्ड का किया अवलोकन

पीठ ने अपने आदेश में भाटी की दलील को दर्ज किया। कहा, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर द्वारा कुछ कम्प्यूटरीकृत रिकॉर्ड पेश किए गए हैं ताकि यह दिखाया जा सके कि अपीलकर्ता स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए 80 अंकों की आवश्यकता के मुकाबले 58.89 अंक हासिल कर सकता है। इसमें कहा गया है कि अदालतों द्वारा देखे जाने के बाद रिकॉर्ड भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल को लौटा दिए गए हैं।

चार फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी

पीठ ने पोस्ट करते हुए आदेश दिया, चूंकि ये अंक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) के आधार पर दिए गए हैं, इसलिए अपीलकर्ता को ऐसी रिपोर्ट के संचार के विवरण के साथ उन रिपोर्ट को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी।

एसीआर किसने लिखी, अगली सुनवाई में करें पेश: सुप्रीम कोर्ट

अधिकारी के वकील ने कहा कि सेवा में 10 वर्षों में से, सिंह ने जम्मू-कश्मीर सहित क्षेत्र में सेवा की है और उनकी सात एसीआर उत्कृष्ट थीं लेकिन उसके बाद अचानक उनकी एसीआर असंतोषजनक हो गई। वकील ने कहा, “अब, वे यह दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पागल है। पीठ ने भाटी से पूछा कि एसीआर कब लिखी गईं और अधिकारी की ये एसीआर किसने लिखी और क्या पैरामीटर थे, सब कुछ पेश किया जाना चाहिए। भाटी ने कहा कि ये गोपनीय दस्तावेज हैं और यहां तक ​​कि चयन बोर्ड भी एक बंद बोर्ड है जिसमें अधिकारियों के नाम और पहचान नहीं दी जाती है और सदस्यों के पास केवल एसीआर होती है जिसके आधार पर वे स्थायी कमीशन के लिए अधिकारियों पर विचार करते हैं।

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