Friday, October 16, 2026
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Use of Flag: पूर्व सांसद-विधायक, सेवानिवृत्त अधिकारी और PSU/NGO प्रमुख; निजी वाहनों पर सरकारी प्रतीक और झंडे नहीं लगा सकते, जानिए क्यों

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और वैधानिक प्रावधान

  1. पूर्व अदालती आदेशों (S Mukachand Bothra Case) का हवाला:जस्टिस सेंथिलकुमार ने एस. मुकाचंद बोथरा मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि कानून के तहत सरकारी प्रतीकों के प्रयोग पर स्पष्ट प्रतिबंध है।“कोई भी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, आयोगों या समितियों के सेवानिवृत्त अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रमों (PSU), बैंकों, पंचायती राज संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के लोग अपने निजी वाहनों, लेटर पैड या भवनों पर सरकारी प्रतीक, स्टिकर, झंडे या संस्थाओं के नाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।”
  2. बिना पूर्व अनुमति के उपयोग अवैध:अदालत ने कहा कि कानून के तहत किसी भी सरकारी चिन्ह या नाम के इस्तेमाल के लिए पूर्व वैधानिक अनुमति (Prior Approval) अनिवार्य है। दुर्भाग्य से आयोगों, सार्वजनिक उपक्रमों और नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव निजी वाहनों पर प्रतीक चिन्ह और झंडे लगाकर इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं।
  3. अधिकारियों को स्वतः संज्ञान लेकर पक्षकार बनाया:हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य के परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) को स्वतः संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए पक्षकार बनाया है। अदालत ने परिवहन आयुक्त, तिरुपत्तूर जिला कलेक्टर और संबंधित आरटीओ (RTO) को इस अनुचित प्रयोग पर की गई कार्रवाई के संबंध में 5 नवंबर 2026 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

चेन्नई: राज्य प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 (The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950), भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत निजी वाहनों पर अनधिकृत सरकारी नेमप्लेट, स्टीकर, झंडे और अशोक स्तंभ के उपयोग पर विधिक पाबंदी, तथा पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSU) के प्रमुखों द्वारा सत्ता की हनक दिखाने की प्रवृत्ति पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार की एकल पीठ ने तिरुपत्तूर जिले में मिनी-बसों के संचालन के मार्ग निर्धारण से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई। अदालत ने पाया कि पूर्व न्यायिक आदेशों के बावजूद पूर्व जनप्रतिनिधि और सेवानिवृत्त अधिकारी अपने निजी वाहनों, लेटरपैडों और इमारतों पर खुलेआम सरकारी प्रतीकों और झंडों का अनधिकृत उपयोग कर रहे हैं। अदालत ने राज्य के परिवहन आयुक्त (Transport Commissioner) को स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षकार बनाया और तिरुपत्तूर के जिला कलेक्टर व क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) को 5 नवंबर 2026 तक विस्तृत जवाबी हलफनामा (Counter-Affidavit) दाखिल करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं अंतरिम टिप्पणियां

1. ‘पूर्व सांसदों, विधायकों या सेवानिवृत्त अधिकारियों को प्रतीक उपयोग का कोई अधिकार नहीं’

न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार ने पूर्ववर्ती नजीर (एस. मुकाचंद बोथरा मामला) का संदर्भ देते हुए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया:“अदालत द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए पूर्व में आदेश जारी किए जाने के बावजूद निजी वाहनों पर सरकारी प्रतीकों और झंडों का अनधिकृत उपयोग जारी है। प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और उसके नियमों के तहत विशिष्ट निषेध है। अतः कोई भी पूर्व सांसद/विधायक, आयोगों या समितियों के सेवानिवृत्त अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), बैंकों, पंचायती राज संस्थाओं, परिषदों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) या विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी अपने निजी वाहनों, अपने लेटरपैड या अपने भवनों में प्रतीकों, राज्य-चिह्नों, स्टिकर, झंडों, संस्था के नामों या सरकारी नामों का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं हैं।”

2. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति की अनदेखी:

  • न्यायाधीश ने रेखांकित किया कि 1950 के अधिनियम के तहत किसी भी आधिकारिक प्रतीक या नाम के उपयोग के लिए केंद्र या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी (Prior Approval) कानूनी रूप से अनिवार्य है।
  • अदालत ने खेद व्यक्त किया कि विभिन्न आयोगों, संगठनों, पीएसयू, बैंकों और नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए अपने वाहनों पर मनमाने ढंग से प्रतीक, झंडे और नाम पट्टिकाएं चस्पा कर रहे हैं।

3. स्वतः संज्ञान लेकर परिवहन आयुक्त को बनाया पक्षकार:

  • अदालत ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए परिवहन आयुक्त को मामले में स्वतः संज्ञान पक्षकार (Suo Motu Impleaded) बनाया।
  • पीठ ने परिवहन आयुक्त, तिरुपत्तूर के जिला कलेक्टर और आरटीओ को संयुक्त रूप से प्रवर्तन और जब्ती संबंधी कदमों पर स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

विवरणघटनाक्रम एवं तथ्य
मूल याचिकाकर्तावी.एस. वृनिधि (तिरुप्पत्तूर, तमिलनाडु)।
मूल वाद का विषयतिरुपत्तूर क्षेत्र में मिनी-बसों के संचालन हेतु मार्ग की लंबाई के भौतिक निरीक्षण और अंतिम मार्ग निर्धारण (Route Finalisation) की मांग।
अदालत का संज्ञानपरिवहन नियमों और सड़कों पर चलने वाले वाहनों की नियमित समीक्षा के दौरान अदालत के ध्यान में आया कि निजी वाहनों पर बड़े पैमाने पर अनधिकृत लाल बत्ती, झंडे, अशोक स्तंभ और ‘भारत सरकार/तमिलनाडु सरकार’ के बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
न्यायिक आदेश की तिथि14 अक्टूबर 2026 (निर्णय प्रति सार्वजनिक: 15-16 अक्टूबर 2026)
अगली सुनवाई5 नवंबर 2026 (जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अंतिम तिथि)।

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अनधिकृत उपयोग का दायरा: कौन-कौन से पद हैं वर्जित?

अदालत ने स्पष्ट किया कि निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्ति अपने वाहनों या लेटरहेड पर सरकारी प्रतीकों का उपयोग नहीं कर सकते:

 ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ निजी वाहनों/लेटरपैड पर प्रतीक उपयोग पर पूर्ण रोक │
└─────────────────┬────────────────────────────┘
│
┌───────────────────┬────────────────┼───────────────────┬───────────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
【पूर्व सांसद / पूर्व विधायक】 【सेवानिवृत्त नौकरशाह】 【PSU व बैंक अधिकारी】 【NGO / ट्रस्ट प्रमुख】 【आयोग / बोर्ड अध्यक्ष】
• कार्यकाल समाप्त होने के • सेवानिवृत्ति के बाद • राष्ट्रीयकृत बैंकों व • गैर-सरकारी संगठनों के • विभिन्न आयोगों के पूर्व
बाद किसी भी आधिकारिक आईएएस/आईपीएस या अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के ट्रस्टी या पदाधिकारी या गैर-वैधानिक पदों पर
स्टीकर/झंडे पर पूर्ण रोक। अधिकारियों पर प्रतिबंध। अधिकारियों पर निषेध। द्वारा दुरुपयोग वर्जित। तैनात व्यक्ति।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

  • राज्य प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950:
    • धारा 3: केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना व्यापार, व्यवसाय, कॉलिंग या किसी भी निजी दस्तावेज/वाहन पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक की लाट), राष्ट्रीय ध्वज या आधिकारिक नामों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है।
    • धारा 5: इस कानून के किसी भी उल्लंघन को दंडात्मक अपराध बनाती है जिसमें अर्थदंड और जब्ती का प्रावधान है।
  • भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007:
    • इन नियमों की अनुसूची-1 और अनुसूची-2 में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि कौन से संवैधानिक पदाधिकारी (जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट/हाईकोर्ट के सिटिंग जज) अपने वाहनों पर राष्ट्रीय प्रतीक प्रदर्शित करने के पात्र हैं।
    • इस सूची में पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों या निगमों के पदाधिकारियों का कोई उल्लेख नहीं है; अतः ऐसा कोई भी प्रदर्शन गैर-कानूनी है।
  • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989:
    • नियम 50 व 51: नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत लोगो, राजनीतिक पदनाम, जातिसूचक शब्द या सरकारी पद का उल्लेख करना मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन है, जिस पर वाहन का चालान और जब्ती की जा सकती है।
  • एस. मुकाचंद बोथरा नजीर (मद्रास उच्च न्यायालय):
    • मद्रास हाईकोर्ट ने अपने पूर्व ऐतिहासिक फैसले में पुलिस और परिवहन विभाग को स्पष्ट आदेश दिया था कि सड़कों पर चलने वाले उन सभी निजी वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर बोर्ड और स्टीकर हटाए जाएं जो टोल प्लाजा, पुलिस जांच या पार्किंग में अनुचित विशेषाधिकार पाने के लिए ‘गवर्नमेंट’, ‘प्रेस’, ‘आर्मी’ या ‘पुलिस’ के फर्जी या अनधिकृत बोर्ड लगाते हैं।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: वी.एस. वृनिधि बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य [रिट याचिका – मद्रास उच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार (एकल पीठ)
  • आदेश की तिथि: 14 अक्टूबर 2026
  • अगली सुनवाई की तिथि: 5 नवंबर 2026
  • याचिकाकर्ता: वी.एस. वृनिधि (निवासी: तिरुपत्तूर)
  • प्रतिवादी:
    1. परिवहन आयुक्त, तमिलनाडु (स्वतः संज्ञान पक्षकार)
    2. जिला कलेक्टर, तिरुपत्तूर
    3. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), तिरुपत्तूर
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • राज्य प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 — धारा 3 एवं 5
    • भारत का राज्य प्रतीक (उपयोग का विनियमन) नियम, 2007 — अनुसूची I एवं II (पात्र संवैधानिक पदाधिकारियों की सूची)
    • मोटर वाहन अधिनियम, 1988 सहपठित केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 — नियम 50 (नंबर प्लेट विनिर्देश)
    • भारत का संविधान — अनुच्छेद 226 (उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • संवैधानिक प्रतीकों की मर्यादा और कानून का समान प्रवर्तन: ‘सरकारी प्रतीक और झंडे राष्ट्र के संप्रभु प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं; किसी भी पूर्व जन-प्रतिनिधि या सेवानिवृत्त अधिकारी को निजी वाहनों पर इनका प्रदर्शन कर अनुचित प्रभाव या विशेषाधिकार जमाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’
  • अंतिम निर्देश: परिवहन आयुक्त, जिला कलेक्टर और आरटीओ को निजी वाहनों पर अनधिकृत प्रतीकों के उपयोग को रोकने के लिए उठाए गए कदमों और कानूनी कार्रवाई पर 5 नवंबर 2026 तक विस्तृत जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करने का आदेश।

Use of Flag: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतमद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)
न्यायाधीशन्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार
मुख्य मुद्दापूर्व सांसदों/विधायकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, आयोगों, पीएसयू (PSUs), बैंकों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा निजी वाहनों/लेटर पैड पर सरकारी प्रतीक व झंडे लगाना।
संबंधित कानूनप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (The Emblem and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950)
कोर्ट का आदेश1. परिवहन आयुक्त, तिरुपत्तूर जिला कलेक्टर और आरटीओ (RTO) को पक्षकार बनाकर जवाब (Counter-Affidavit) दाखिल करने के निर्देश।
2. मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर 2026 को तय की गई।
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