Saturday, June 20, 2026
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Uttar Pradesh News: सास-ससुर को मिली थी दहेज हत्या में जमानत…फिर सुप्रीम सुनवाई में यह हो गई रद्द

Uttar Pradesh News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दहेज हत्या एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है।

व्यापक सामाजिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए: अदालत

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि दहेज-मृत्यु के मामलों में, अदालतों को व्यापक सामाजिक प्रभाव के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि यह अपराध सामाजिक न्याय और समानता की जड़ पर आघात करता है। पीठ ने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के समाज में, दहेज हत्या एक गंभीर सामाजिक चिंता बनी हुई है, और हमारी राय में, अदालतें उन परिस्थितियों की गहन जांच करने के लिए बाध्य हैं जिनके तहत इन मामलों में जमानत दी जाती है। इसलिए शीर्ष अदालत ने उस महिला के सास-ससुर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी, जो शादी के दो साल के भीतर जनवरी 2024 में अपने वैवाहिक घर में मृत पाई गई थी।

रिकॉर्ड दहेज की अधूरी मांगों पर लगातार उत्पीड़न…

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि दहेज के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा उसे लगातार उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा। पीठ ने कहा कि उन मामलों में कड़ी न्यायिक जांच जरूरी है जहां शादी के तुरंत बाद वैवाहिक घर में एक युवा महिला की जान चली जाती है, खासकर जहां रिकॉर्ड दहेज की अधूरी मांगों पर लगातार उत्पीड़न की ओर इशारा करता है। पीठ ने कहा, ऐसे जघन्य कृत्यों के कथित मुख्य अपराधियों को जमानत पर रहने की अनुमति देना, जहां सबूत इंगित करते हैं कि उन्होंने सक्रिय रूप से शारीरिक, साथ ही मानसिक यातनाएं दीं, न केवल मुकदमे की निष्पक्षता को बल्कि आपराधिक न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी कमजोर कर सकता है।

युवा दुल्हन की शादी के बमुश्किल दो साल के भीतर मृत्यु…

अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 बी (दहेज मृत्यु) अपराध की गंभीर प्रकृति और इससे होने वाले प्रणालीगत नुकसान के कारण एक कठोर मानक निर्धारित करती है। इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में न्यायिक आदेशों से निकलने वाले सामाजिक संदेश को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया जा सकता है और जब एक युवा दुल्हन की शादी के बमुश्किल दो साल के भीतर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है, तो न्यायपालिका को अत्यधिक सतर्कता और गंभीरता दिखानी चाहिए।

अपराध को सामान्य बनाने का जोखिम उठाएं…

पीठ ने कहा कि जमानत मापदंडों के सतही आवेदन ने न केवल अपराध की गंभीरता को कम कर दिया, बल्कि दहेज हत्या के खतरे से निपटने के न्यायपालिका के संकल्प में जनता के विश्वास को कमजोर करने का जोखिम भी उठाया। इसमें कहा गया है, “अदालत कक्ष के भीतर और बाहर, न्याय की इसी धारणा की अदालतों को रक्षा करनी चाहिए, ऐसा न हो कि हम एक ऐसे अपराध को सामान्य बनाने का जोखिम उठाएं जो लगातार कई निर्दोष लोगों की जान ले रहा है।

महिला की दो भाभियों की भूमिका की प्रकृति…

अदालत ने आरोपियों को जमानत देने में हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए प्रतीतित यांत्रिक दृष्टिकोण पर चिंता जताई, लेकिन महिला की दो भाभियों की भूमिका की प्रकृति को देखते हुए उनकी जमानत को बरकरार रखा। पीठ ने सास-ससुर को संबंधित ट्रायल कोर्ट/प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया।

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