Thursday, October 15, 2026
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Caste Enumeration: जनगणना 2027 में जातिगत आंकड़ों का सत्यापन कैसे होगा? क्या यह केवल अनियंत्रित स्व-घोषणा पर आधारित रहेगा या जाति प्रमाण पत्रों की जांच होगी?

याचिकाकर्ता के मुख्य तर्क और चिंताएं

  1. सत्यापन तंत्र का अभाव (Lack of Verification Mechanism):14 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत जनगणना 2027 के प्रश्नों की अधिसूचना जारी की थी। इसमें मद संख्या 10 (Item 10) के तहत किसी व्यक्ति की जाति (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य) का विवरण मांगा गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जहां आधार, मतदाता पहचान पत्र और पासपोर्ट जैसी जानकारी दर्ज करने के लिए दस्तावेज नंबर का कॉलम है, वहीं जाति की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र दर्ज करने या उसकी जांच का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।
  2. नीतिगत फैसलों पर दूरगामी प्रभाव:वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने तर्क दिया कि जनगणना के जातिगत आंकड़ों का उपयोग शिक्षा, रोजगार, सामाजिक-आर्थिक असमानता दूर करने, लोक कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन और आरक्षण नीतियों की समीक्षा के लिए किया जाता है। यदि डेटा गलत या असत्यापित स्व-घोषणा पर आधारित होगा, तो इससे योजनाएं और संसाधन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे जिन्हें वास्तव में उनकी आवश्यकता है।
  3. सुझाव (Proposed Verification Framework):याचिका में सुझाव दिया गया है कि:
    • यदि किसी व्यक्ति के पास सरकारी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो उसका प्रमाण पत्र नंबर दर्ज कर जारीकर्ता प्राधिकरण से डिजिटल सत्यापन किया जाए।
    • जिसके पास प्रमाण पत्र नहीं है या जिसने आवेदन किया हुआ है, उसके कॉलम में “No Certificate” या “Application Pending” दर्ज किया जाए ताकि प्रामाणिक और अप्रमाणिक डेटा में अंतर स्पष्ट रहे।
    • याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि वह जनगणना या जाति गणना को रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है, बल्कि केवल डेटा की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए सुरक्षा तंत्र (Safeguards) चाहता है।

नई दिल्ली: आगामी जनगणना 2027 (Census 2027) के तहत जातिगत गणना (Caste Enumeration), स्व-घोषणा (Self-Declaration) बनाम दस्तावेजी सत्यापन (Documentary Verification), जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) की धारा 8(1) के तहत अधिसूचित प्रश्नावली, तथा सार्वजनिक नीति, आरक्षण समीक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन हेतु एकत्रित डेटा की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रक्रियागत रूपरेखा पर एक नोट पेश करने के दिए निर्देश

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-न्यायाधीशों वाली पीठ ने आकाश गोयल द्वारा दायर रिट याचिका पर प्राथमिक सुनवाई करते हुए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दो सप्ताह के भीतर सरकार का रुख स्पष्ट करने और प्रक्रियागत रूपरेखा पर एक नोट (Note on Verification Framework) पेश करने का निर्देश दिया है। पीठ ने इस स्तर पर कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया, परंतु याचिकाकर्ता को याचिका की प्रति सॉलिसिटर जनरल को सौंपने का निर्देश देकर मामले की अग्रिम प्रक्रिया तय की।

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सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुख्य विधिक व नीतिगत प्रश्न

1. नीति-निर्धारण में उपयोग होने वाले डेटा का अनियंत्रित स्व-घोषणा पर निर्भर होना

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने पीठ के समक्ष प्रमुख विधिक आपत्ति रखी: “जब जनगणना से प्राप्त जातिगत डेटा का उपयोग आरक्षण नीतियों की समीक्षा, सकारात्मक कार्रवाई (Affirmative Action), असमानताओं की पहचान और संसाधनों के आबंटन जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाना है, तो जाति की जानकारी को केवल अनियंत्रित स्व-घोषणा (Unchecked Self-Declaration) का विषय नहीं बनने दिया जा सकता। डेटा का सटीक और विश्वसनीय होना अनिवार्य है, अन्यथा वास्तविक वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचने के बजाय नीतियों में विकृति पैदा होगी।”

2. अन्य पहचान पत्रों के लिए दस्तावेज संख्या, परंतु जाति प्रमाण पत्र के लिए कोई व्यवस्था नहीं:

  • याचिका में रेखांकित किया गया कि गृह मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त 2026 को जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत जारी अधिसूचना में प्रश्न संख्या 10 (Item 10) के अंतर्गत व्यक्ति की जाति की स्थिति (विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) पूछी गई है।
  • याचिकाकर्ता ने विसंगति दर्शाई कि जहां इसी प्रश्नावली में पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र और अन्य पहचान दस्तावेजों के विवरण दर्ज करने का प्रावधान है, वहीं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी सरकारी जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) के विवरण दर्ज करने या उसकी सत्यता जांचने की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है।

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित सत्यापन ढांचा (Verification SOP):

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया कि याचिका का उद्देश्य जनगणना या जातिगत गणना को रोकना (Impeding the census) नहीं है, बल्कि एक पारदर्शी सत्यापन तंत्र जोड़ना है:

  • दस्तावेजी प्रविष्टि: जहां व्यक्ति के पास सरकारी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, उसका प्रमाण पत्र क्रमांक दर्ज कर जारीकर्ता प्राधिकारी के डेटाबेस से मिलान किया जाए।
  • प्रमाण पत्र न होने की स्थिति: यदि किसी व्यक्ति के पास प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, तो प्रविष्टि को स्पष्ट रूप से “No Certificate” के रूप में दर्ज किया जाए।
  • लंबित आवेदन: यदि प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रक्रियाधीन है, तो आवेदन संख्या दर्ज की जाए ताकि सत्यापित और असत्यापित दावों के बीच स्पष्ट अंतर बना रहे।
  • अंतरिम सुरक्षा उपाय: जब तक जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की पारदर्शी व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, तब तक केवल इस स्व-घोषित डेटा के आधार पर आरक्षण या जाति-आधारित योजनाओं के अंतिम आवंटन पर निर्भरता से बचा जाए।

विवाद की पृष्ठभूमि एवं पूर्व न्यायिक आदेश

तारीख / चरणघटनाक्रम एवं न्यायिक कार्यवाही
2 फरवरी 2026याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने अधिकारियों को उनके अभ्यावेदन (Representation) में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने का निर्देश दिया था।
14 अगस्त 2026केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8(1) के तहत जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक प्रश्नावली और प्रश्नों की अनुसूची अधिसूचित की।
वर्तमान याचिकायाचिकाकर्ता ने पुनः शीर्ष अदालत का रुख किया और दलील दी कि सरकार ने परामर्श प्रक्रिया पूरी करने का दावा तो किया, परंतु जातिगत जानकारी के सत्यापन के लिए कोई ठोस एसओपी (SOP) नहीं बनाई।
अक्टूबर 2026 की सुनवाईसीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को दो सप्ताह के भीतर सरकार की ओर से जाति सत्यापन प्रक्रिया पर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

  • जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 8:
    • धारा 8(1) के तहत जनगणना अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति से अनुसूची में निर्धारित प्रश्न पूछने के हकदार हैं और नागरिकों पर सही उत्तर देने का वैधानिक दायित्व होता है।
    • हालांकि, अधिनियम में ऐतिहासिक रूप से स्व-घोषणा को स्वीकार किया जाता रहा है, परंतु आधुनिक समय में डिजिटल डेटाबेस और जाति प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध होने के कारण सत्यापन तंत्र की मांग को संवैधानिक रूप से प्रासंगिक माना जा रहा है।
  • इंद्रा साहनी (1992) एवं एम. नागराज (2006) के मानक:
    • सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने बार-बार स्पष्ट किया है कि आरक्षण और सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार या समीक्षा के लिए राज्य के पास ‘मात्रात्मक और समकालीन साक्ष्य’ (Quantifiable and Contemporary Data) होना अनिवार्य है।
    • यदि जनगणना में एकत्र किया गया आधारभूत डेटा ही त्रुटिपूर्ण या गैर-सत्यापित होगा, तो उस पर आधारित भविष्य के नीतिगत निर्णय न्यायिक समीक्षा के दौरान अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 16(4) की कसौटी पर कमजोर पड़ सकते हैं।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: आकाश गोयल बनाम भारत संघ व अन्य [रिट याचिका (सिविल) – सर्वोच्च न्यायालय]
  • पीठ: प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना (तीन-न्यायाधीशों की पीठ)
  • सुनवाई की तिथि: 12 अक्टूबर 2026
  • सरकार को दिया गया समय: दो सप्ताह (प्रक्रियागत स्पष्टीकरण और नोट प्रस्तुत करने हेतु)
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • याचिकाकर्ता की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता
    • केंद्र सरकार / भारत संघ की ओर से: भारत के सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • जनगणना अधिनियम, 1948 (Census Act, 1948) — धारा 8(1) (प्रश्नावली एवं जानकारी मांगने का अधिकार)
    • भारत का संविधान — अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) (सकारात्मक कार्रवाई एवं आरक्षण) एवं अनुच्छेद 32
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • सार्वजनिक नीति डेटा की विश्वसनीयता: ‘महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण और आरक्षण नीतियों को आकार देने वाले जातिगत आंकड़ों में सटीकता आवश्यक है; क्या प्रशासनिक सत्यापन व्यवस्था के बिना मात्र स्व-घोषणा से विश्वसनीय डेटाबेस तैयार हो सकता है?’
  • अंतिम परिणाम: केंद्र सरकार को जाति सत्यापन के संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली पर दो सप्ताह में विस्तृत नोट दाखिल करने का निर्देश।

Caste Enumeration: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)
पीठमुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची एवं न्यायमूर्ति वी. मोहना
याचिकाकर्ताआकाश गोयल (वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता द्वारा प्रतिनिधित्व)
प्रतिवादीभारत संघ एवं जनगणना प्राधिकरण (Union of India & Census Authorities)
मुख्य कानूनी मुद्दाजनगणना 2027 के दौरान जातिगत आंकड़ों के संग्रह और सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP/Verification Framework) की मांग।
सुप्रीम कोर्ट का रुखकेंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल से 2 सप्ताह में प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण/नोट जमा करने को कहा।
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