Sunday, October 18, 2026
HomeSupreme CourtRP Act: चुनावी हलफनामे में झूठी घोषणा पर निजी आपराधिक शिकायत पूरी...

RP Act: चुनावी हलफनामे में झूठी घोषणा पर निजी आपराधिक शिकायत पूरी तरह पोषणीय; CrPC की धारा 195 का प्रतिबंध लागू नहीं होगा; पढ़िए मामला

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष

┌──────────────────────────────────────┐
│ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (धारा 125-A)│
└─────────────────────────┬─────────────┘
│
┌────────────────────┴───────────────┐
▼ ▼
┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐
│संसदीय मंशा │ │CrPC धारा 195 से छूट│
├───────────────────────┤ ├────────────────────┤
│ संसद ने जानबूझकर धारा 125-A │ │ लोक सेवक/चुनाव आयोग की │
│ को CrPC की धारा 195 के │ │ लिखित शिकायत का इंतजार │
│ दायरे से बाहर रखा है। │ │ जरूरी नहीं है। │
└──────────────────────┘
└──────────────────────────┘
  1. CrPC की धारा 195 का दायरा सीमित:पीठ ने समझाया कि CrPC की धारा 195(1)(a) केवल IPC की धारा 172 से 188 के तहत आने वाले अपराधों पर ही पाबंदी लगाती है कि उनकी शिकायत संबंधित लोक सेवक (Public Servant) द्वारा लिखित में दी जानी चाहिए। संसद ने जानबूझकर RoP Act की धारा 125-A को धारा 195 के दायरे में शामिल नहीं किया है।
  2. “अन्य किसी कानून के बावजूद” (Non-Obstante Clause):अदालत ने कहा कि धारा 125-A में इस्तेमाल की गई शब्दावली “किसी अन्य लागू कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद” (notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force) यह स्पष्ट करती है कि इसके तहत शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अन्य कानून या एजेंसी की अनुमति की बाध्यता नहीं है।
  3. फर्जी शिकायतों से सुरक्षा:हाईकोर्ट के उस तर्क को खारिज करते हुए कि इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को परेशान किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भावनापूर्ण या फर्जी शिकायत दर्ज कराता है, तो देश के मजिस्ट्रेटों के पास मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित आदेश पारित करने और ऐसी शिकायतों को खारिज करने की पूरी शक्तियां मौजूद हैं।

नई दिल्ली: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951 – RP Act) की धारा 125A (नामांकन पत्र या हलफनामे में मिथ्या जानकारी देने अथवा छिपाने के लिए दंड), दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) की धारा 195(1)(a) (लोक सेवकों की लिखित शिकायत के बिना अदालतों द्वारा संज्ञान पर सांविधिक रोक), धारा 200 CrPC के तहत व्यक्तिगत नागरिकों/मतदाताओं द्वारा सीधे आपराधिक परिवाद (Private Criminal Complaint) दायर करने का अधिकार, तथा धारा 125A के ‘गैर-अवरोधक खंड’ (Notwithstanding Clause) के कानूनी प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक विधिक व्यवस्था प्रतिपादित की है।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की खंडपीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विधिक निष्कर्ष को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि धारा 125A RP Act के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए CrPC की धारा 195(1) की शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है और केवल भारत निर्वाचन आयोग (ECI) या अधिकृत लोक सेवक ही शिकायत दर्ज करा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि संसद द्वारा CrPC की धारा 195 में धारा 125A को शामिल न करना एक सचेत विधायी लोप (Deliberate Omission) था; अतः कोई भी आम नागरिक या मतदाता सीधे सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 200 CrPC के तहत निजी शिकायत दर्ज करा सकता है। हालांकि, तथ्यात्मक स्तर पर आरोपी विधायक द्वारा आवासीय पते के संबंध में लगाए गए आरोपों का ठोस खंडन कर दिए जाने के कारण, शीर्ष अदालत ने ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही को समाप्त रखने के उच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक व्यवस्था

1. ‘निजी शिकायत पोषणीय है; धारा 195 CrPC की बंदिशें आड़े नहीं आएंगी’

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता द्वारा पीठ की ओर से तैयार किए गए निर्णय में कानूनी सिद्धांत को तय करते हुए स्पष्ट व्यवस्था दी गई: “निष्कर्षतः, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125-A के तहत किए गए अपराध का आरोप लगाने वाली एक निजी शिकायत (Private Complaint) को CrPC की धारा 195 की कठोर शर्तों (Rigours of Section 195 CrPC) से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा माना गया था। यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने के लिए दुर्भावनापूर्ण शिकायत दर्ज की जाती है या तुच्छ/निराधार आरोप लगाए जाते हैं, तो देश का कानून सक्षम मजिस्ट्रेटों को ऐसे आदेश पारित करने के लिए पूरी तरह सशक्त और सुसज्जित करता है जैसा वे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझें।”

2. धारा 195 CrPC के दायरे से धारा 125A को बाहर रखना संसद का ‘सचेत निर्णय’:

पीठ ने सांविधिक व्याख्या के स्थापित नियमों का विश्लेषण करते हुए रेखांकित किया:

  • धारा 195(1)(a) के उप-खंड (i) से (iii) केवल भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 172 से 188 के अपराधों (या उनके दुष्प्रेरण/षड्यंत्र) के लिए ही यह अनिवार्य करते हैं कि संज्ञान संबंधित लोक सेवक या उसके प्रशासनिक वरिष्ठ की लिखित शिकायत पर ही लिया जाएगा।
  • अदालत ने दर्ज किया:“यह तर्कसंगत है कि विधायिका द्वारा CrPC की धारा 195 में RP Act की धारा 125-A को शामिल न किया जाना सचेत (Deliberate) था। इसलिए धारा 195 के तहत किसी भी अदालत को धारा 125-A के अपराध का संज्ञान लेने से नहीं रोका जा सकता, भले ही शिकायत किसी निजी व्यक्ति द्वारा ही क्यों न दर्ज कराई गई हो।”

3. ‘नॉन-ऑब्स्टांटे क्लॉज’ और लोक सेवक की अनिवार्यता का अभाव:

  • अदालत ने यह भी पाया कि पूरे देश के किसी भी कानून में ऐसा कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है जो यह कहता हो कि धारा 125A के अपराध की शिकायत केवल कोई लोक सेवक ही दर्ज करा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त, RP Act की धारा 125-A में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि इसमें दिया गया दंड “किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी” (Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force) लागू होगा, जो इसे CrPC के सामान्य प्रक्रियात्मक अवरोधों से मुक्त करता है।

4. कानूनी प्रश्न सुलझा, किंतु तथ्यों पर राहत बरकरार:

  • खंडपीठ ने रेखांकित किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने भले ही कानून की व्याख्या में गंभीर त्रुटि की थी, किंतु तथ्यात्मक रूप से आरोपी विधायक ने अपने आवासीय पते की वैधता का प्रभावी और अकाट्य खंडन प्रस्तुत कर दिया था।
  • इसलिए अदालत ने कानूनी सिद्धांत को अपीलकर्ता के पक्ष में तय करते हुए भी, विधायक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को दोबारा शुरू न करने के हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय को यथावत रखा।

Also Read; Sex Education: बच्चों को उनके शरीर, सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श और सहमति का महत्व सिखाया जाए; डिजिटल सुरक्षा और सकारात्मक यौन शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि एवं न्यायिक घटनाक्रम

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ राजकुमार मदकी बनाम डॉ. शैलेंद्र बेलदाले: न्यायिक सफर │
└───────────────────────────┬─────────────────┘
│
┌────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
【2023: विधानसभा चुनाव व निजी परिवाद】 【कर्नाटक हाईकोर्ट का विवादित निर्णय】 【अक्टूबर 2026: सुप्रीम कोर्ट का निर्णय】
• डॉ. शैलेंद्र बेलदाले बीदर सीट से • हाईकोर्ट ने माना कि धारा 125A पर भी • सिद्धांत तय: निजी परिवाद पूरी तरह पोषणीय
कर्नाटक विधानसभा के सदस्य चुने गए। धारा 195 CrPC लागू होगी और केवल चुनाव है; धारा 195 CrPC की रोक नहीं।
• मतदाता मदकी ने पते के झूठे प्रकटीकरण आयोग ही शिकायत कर सकता है; परिवाद रद्द। • परिणाम: आरोपों का प्रभावी खंडन होने से
हेतु धारा 200 CrPC में परिवाद किया। कार्यवाही बंद रखने का आदेश बरकरार।
चरण / मंचघटनाक्रम एवं मामले के तथ्य
मूल आरोपवर्ष 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीदर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉ. शैलेंद्र बेलदाले निर्वाचित हुए। अपीलकर्ता राजकुमार मदकी ने आरोप लगाया कि विधायक ने नामांकन पत्र के साथ दाखिल फॉर्म 26 के हलफनामे में अपने आवासीय पते के बारे में झूठी घोषणा की थी।
मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवादअपीलकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM), बेंगलुरु के समक्ष CrPC की धारा 200 के तहत एक निजी आपराधिक परिवाद दायर कर RP Act की धारा 125-A के तहत संज्ञान लेने की प्रार्थना की।
कर्नाटक हाईकोर्ट का रुखहाईकोर्ट ने विधायक की रिट याचिका स्वीकार करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का निष्कर्ष था कि धारा 125A के अपराध पर भी CrPC की धारा 195(1) लागू होगी और इसलिए केवल चुनाव आयोग ही शिकायत करने का हकदार है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेपसुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के विधिक निष्कर्ष को “स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण” (Clearly in error) ठहराया, परंतु मामले के तथ्यों को देखते हुए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही बंद रखने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

विधिक एवं तुलनात्मक विश्लेषण: CrPC की धारा 195 बनाम RP Act की धारा 125A

तुलनात्मक बिंदुCrPC की धारा 195(1)(a)RP Act, 1951 की धारा 125A
अपराध का वर्गीकरणलोक सेवक के विधिक प्राधिकार की अवमानना (IPC धारा 172 से 188)।चुनावी हलफनामे में झूठी जानकारी देना, जानकारी छिपाना या फॉर्म न भरना।
शिकायतकर्ता की पात्रताकेवल संबंधित लोक सेवक या उसका प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारी।कोई भी निजी नागरिक, मतदाता या व्यथित व्यक्ति।
प्रक्रियात्मक अनिवार्यताअदालत केवल लोक सेवक की ‘लिखित शिकायत’ पर ही संज्ञान ले सकती है; अन्यथा संज्ञान वर्जित है।CrPC की धारा 200 के तहत नियमित निजी शिकायत के रूप में संज्ञान लिया जा सकता है।
विधायी अधिभावी प्रभाव (Overriding Effect)सामान्य प्रक्रियात्मक कानून; विशेष विधियों के विशिष्ट प्रावधानों के अधीन।धारा 125-A में ‘Notwithstanding Clause’ मौजूद है, जो अन्य कानूनों के अवरोधों को निष्प्रभावी करता है।
दंडात्मक प्रावधानसाधारण कारावास या जुर्माना।6 माह तक का कारावास, जुर्माना या दोनों।

विधिक एवं संवैधानिक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

  • मतदाता का जानने का अधिकार (Right to Know under Article 19(1)(a)):
    • एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR, 2002) और PUCL (2003) के ऐतिहासिक निर्णयों के तहत यह स्थापित किया गया है कि चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार द्वारा दी जाने वाली जानकारी मतदाताओं के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
    • यदि कोई उम्मीदवार झूठा हलफनामा दाखिल करता है, तो वह सीधे मतदाता के साथ धोखा करता है। यदि शिकायत का अधिकार केवल चुनाव आयोग तक सीमित कर दिया जाए (जो अक्सर चुनाव संपन्न होने के बाद व्यक्तिगत उम्मीदवारों के हलफनामों की विस्तृत जांच नहीं करता), तो चुनावी पारदर्शिता का पूरा तंत्र निष्प्रभावी हो जाएगा।
  • मजिस्ट्रेट की जांच शक्तियां (Sections 200, 202 एवं 203 CrPC):
    • जनप्रतिनिधियों द्वारा जताई जाने वाली इस चिंता पर कि निजी शिकायतों से राजनीतिक विद्वेष और उत्पीड़न बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता में पर्याप्त सुरक्षात्मक फिल्टर मौजूद हैं:
      1. मजिस्ट्रेट धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान शपथ पर दर्ज करता है।
      2. धारा 202 के तहत मामले की प्रारंभिक जांच या पुलिस जांच का निर्देश दे सकता है।
      3. यदि प्रथम दृष्टया कोई ठोस अपराध नहीं बनता या शिकायत दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो मजिस्ट्रेट धारा 203 के तहत शिकायत को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज (Dismissal) करने के लिए पूर्णतः सशक्त है।

विधिक विवरण एवं उपस्थित अधिवक्ता

  • केस संदर्भ: राजकुमार मदकी बनाम डॉ. शैलेंद्र बेलदाले [आपराधिक अपील संख्या 2026 INSC 1138 – सर्वोच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू (खंडपीठ)
  • निर्णय की तिथि: 16 अक्टूबर 2026
  • संबद्ध निचली अदालत: कर्नाटक उच्च न्यायालय (W.P. No. 7458/2024, निर्णय दिनांक 7 मार्च 2025 – विधिक सिद्धांत निरस्त, अंतिम परिणाम बरकरार)

विधिक प्रतिनिधित्व:

  • अपीलकर्ता (मतदाता) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा
  • प्रत्यर्थी (विधायक) की ओर से: वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद संजय एम. नूली
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RP Act) — धारा 125A (चुनावी हलफनामे में मिथ्या प्रकटीकरण का अपराध) एवं धारा 33A (आपराधिक व वित्तीय प्रकटीकरण)
    • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) — धारा 195(1)(a) (संज्ञान पर सांविधिक प्रतिबंध), धारा 200 (परिवाद की प्रक्रिया), धारा 202 (जांच) एवं धारा 203 (परिवाद का खारिज किया जाना) / BNSS 2023 के संगत प्रावधान (धारा 215, 223)
    • भारत का संविधान — अनुच्छेद 19(1)(a) (मतदाता का जानने का अधिकार) एवं अनुच्छेद 136 (विशेष अनुमति याचिका)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • चुनावी जवाबदेही में निजी परिवाद की ग्राह्यता: ‘RP Act की धारा 125A के तहत झूठा हलफनामा पेश करने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कोई भी नागरिक सीधे CrPC की धारा 200 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है; धारा 195 CrPC का प्रतिबंध केवल IPC के विशिष्ट अपराधों तक सीमित है और वह चुनावी हलफनामों के सांविधिक अपराधों पर लागू नहीं होता।’
  • अंतिम परिणाम: कानूनी प्रश्न को अपीलकर्ता के पक्ष में तय किया गया कि निजी शिकायत पूर्णतः पोषणीय है; हालांकि तथ्यों पर आरोप सारहीन और भ्रामक होने के कारण ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही बंद रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का अंतिम परिणाम बरकरार रखा गया।

RP Act: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)
पीठन्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता एवं न्यायमूर्ति शील नागू
मुख्य कानूनी मुद्दाक्या RoP Act की धारा 125-A के तहत झूठा हलफनामा देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ कोई निजी व्यक्ति CrPC की धारा 200 के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है?
अदालत का अंतिम निर्णय1. निजी नागरिक द्वारा दायर शिकायतें पूरी तरह से वैध और विचारणीय (Maintainable) हैं।
2. CrPC की धारा 195 की पाबंदी लागू नहीं होगी।
3. विशिष्ट मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्यवाही को बंद रखने के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया।
RELATED ARTICLES

Most Popular

Patna
few clouds
31 ° C
31 °
31 °
50 %
2.2kmh
15 %
Sun
32 °
Mon
32 °
Tue
31 °
Wed
31 °
Thu
31 °

Recent Comments