Saturday, June 20, 2026
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Pak News: रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ आर्मी हेडक्वार्टर हमले की सुनवाई…क्या है मामला

Pak News: पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आर्मी हेडक्वार्टर (GHQ) पर हमले से जुड़े मामले की सुनवाई 29 मई तक के लिए टाल दी।

पीटीआई समर्थकों ने किया था हमला

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने एक व्हाट्सएप संदेश में बताया कि यह सुनवाई अब 29 मई को होगी। इससे पहले इस मामले की पिछली सुनवाई 15 फरवरी को हुई थी। यह केस 9 मई 2023 को GHQ पर हुए हमले से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि इमरान खान के उकसावे पर पीटीआई समर्थकों ने हमला किया था। यह सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई, जहां इमरान खान 2023 से बंद हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं।

टॉपलिंग के बाद कई केस, तोशाखाना केस की सुनवाई 26 मई को

इमरान खान पर अप्रैल 2022 में सरकार गिरने के बाद से कई केस दर्ज हुए हैं। बुधवार को तोशाखाना केस-2 की सुनवाई हुई, जिसमें उन पर सरकारी तोहफों की अवैध बिक्री का आरोप है। अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई 26 मई को तय की है।

अल-कादिर ट्रस्ट केस में सजा पर रोक की मांग

पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस से अपील की है कि वे अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार केस में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली सजा पर रोक लगाने की याचिकाओं की सुनवाई जल्द करें। पार्टी के वकील शोएब शाहीन के मुताबिक, कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने भरोसा दिलाया है कि यह केस अगले हफ्ते सूचीबद्ध किया जाएगा।

संविधान एवेन्यू पर प्रदर्शन, अगली सुनवाई तक लौटने का ऐलान

डॉन अखबार के मुताबिक, बुधवार को पीटीआई के दर्जनों कार्यकर्ता और विधायक संविधान एवेन्यू पर जुटे और इमरान खान की रिहाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। बाद में वे लौट गए लेकिन ऐलान किया कि अगली सुनवाई के दिन फिर लौटेंगे।

पॉलीग्राफ टेस्ट से इंकार, कानूनी टीम की मौजूदगी की मांग

एक अन्य घटनाक्रम में, गुरुवार को लगातार दूसरे दिन जांच टीम इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं कर सकी। यह टेस्ट 9 मई 2023 को हिंसक प्रदर्शनों से जुड़े 9 मामलों में होना था। टीम लाहौर से अदियाला जेल पहुंची थी, लेकिन इमरान खान ने टेस्ट से इनकार कर दिया और कहा कि उनकी कानूनी टीम की मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि किसी को जबरन गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

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