Thursday, July 2, 2026
HomeSupreme CourtSC-RESERVATION: सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी कर्मचारियों को आरक्षण

SC-RESERVATION: सुप्रीम कोर्ट में पहली बार एससी-एसटी कर्मचारियों को आरक्षण

SC-RESERVATION: सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने कर्मचारियों के लिए औपचारिक आरक्षण नीति लागू की है।

सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सुर्कलर

नीति के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के कर्मचारियों को सीधे भर्ती और प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 24 जून को सभी कर्मचारियों को एक सर्कुलर जारी कर इसकी जानकारी दी। सर्कुलर में कहा गया है कि मॉडल रिजर्वेशन रोस्टर और रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क ‘सपनेट’ पर अपलोड कर दिया गया है। किसी भी कर्मचारी को रोस्टर या रजिस्टर में कोई गलती या आपत्ति हो तो वह रजिस्ट्रार (भर्ती) को सूचित कर सकता है।

15% एससी और 7.5% एसटी कोटा

नई आरक्षण नीति के तहत सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को प्रमोशन में 15% एससी और 7.5% एसटी कोटा मिलेगा। यह कोटा रजिस्ट्रार, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर कोर्ट असिस्टेंट और चेंबर अटेंडेंट जैसे पदों पर लागू होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक अहम बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि अब तक शीर्ष अदालत के कर्मचारियों के लिए कोई औपचारिक आरक्षण नीति नहीं थी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
overcast clouds
36.6 ° C
36.6 °
36.6 °
43 %
3.7kmh
100 %
Thu
37 °
Fri
38 °
Sat
40 °
Sun
39 °
Mon
39 °

Recent Comments