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Income Tax Appellate Tribunal: आयकर अपीलीय अधिकरण में 16 नए सदस्य नियुक्त…लंबे समय से खाली पद भरे गए

Income Tax Appellate Tribunal: केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT) में 16 नए सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

चार वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक रहेगा कार्यकाल

ये नियुक्तियां सर्च-कम-सेलेक्शन कमेटी की सिफारिशों पर की गई हैं। इससे न्यायिक (Judicial) और लेखा (Accountant) सदस्य पदों पर लंबे समय से खाली चल रही रिक्तियां भर दी गई हैं। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा 28 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश के अनुसार, सभी नियुक्त सदस्य ₹2,25,000 प्रतिमाह वेतनमान पर कार्य करेंगे। उनका कार्यकाल चार वर्ष या 67 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो) रहेगा। लेखा सदस्य श्रेणी में दस अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) के सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

न्यायिक सदस्य (Judicial Members) – 6 नियुक्तियां

  • राजनी गुडुरी, अधिवक्ता (ज. 30.07.1964)
  • कुलदीप सिंह, पूर्व न्यायिक सदस्य, ITAT (ज. 01.04.1962)
  • तपास राम मिश्रा, अधिवक्ता (ज. 05.05.1966)
  • संजय कुमार, अधिवक्ता (ज. 09.01.1972)
  • देबजानी मित्रा नियोगी, अधिवक्ता (ज. 20.12.1968)
  • राजेश दामोदरलाल शर्मा, अधिवक्ता (ज. 01.08.1973)

लेखा सदस्य (Accountant Members) – 10 नियुक्तियां

  • अरविंद सोनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट (ज. 02.10.1966)
  • राकेश कुमार लोढ़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट (ज. 10.01.1969)
  • प्रकाश, चार्टर्ड अकाउंटेंट (ज. 20.05.1972)
  • रत्ना दासगुप्ता, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 20.08.1962)
  • आर. गोविंदराजन, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 16.03.1963)
  • असित कुमार मोहापात्र, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 03.08.1964)
  • विजय वर्मा, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 01.01.1965)
  • जी. एम. डॉस, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 08.06.1965)
  • गोपालन गुरुसामी, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 08.06.1965)
  • गंगाधर पांडा, IRS (सेवानिवृत्त) (ज. 26.05.1965)

अन्य प्रशासनिक निर्णय

आदेश में दो महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले भी शामिल हैं, पहला न्यायिक सदस्य अनिल कुमार दुगर का इस्तीफा 28 मई 2024 से प्रभावी रूप से स्वीकृत किया गया है। मालती आर. श्रीधरन (लेखा सदस्य) और कमल कांत (न्यायिक सदस्य) की नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। दोनों को अगले तीन वर्षों तक किसी भी स्वायत्त या वैधानिक निकाय में नियुक्ति के लिए अयोग्य (debarred) घोषित किया गया है, सिवाय अपने मूल विभागों के।

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