Wednesday, June 17, 2026
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Ego vs Justice: रिश्तों की जंग और कोर्ट का हंटर…अहंकार के लिए कोर्ट का वक्त बर्बाद न करें; बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला मुकदमा, Read It

Ego vs Justice: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र एस. जैन की बेंच ने “अहंकार की लड़ाई” (Ego Fight) के कारण अदालत के बढ़ते बोझ पर नाराजगी जताते हुए यह आदेश दिया।

यह मामला 90 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला और उनकी 57 वर्षीय रिश्तेदार द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने मामूली विवाद पर ₹20 करोड़ के हर्जाने की मांग की थी। अदालत ने न्यायिक इतिहास में एक अत्यंत दुर्लभ और सख्त रुख अपनाते हुए एक मानहानि (Defamation) के मुकदमे की सुनवाई को 20 साल के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि इस मामले को वर्ष 2046 से पहले न लिया जाए।

कोर्ट की सख्त टिप्पणी (The Ego Fight)

  • जस्टिस जैन ने मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि यह मुकदमा न्याय के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अहंकार की संतुष्टि के लिए था।
  • सिस्टम पर बोझ: “यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम चरण में पक्षकारों के बीच ‘ईगो फाइट’ न्यायिक प्रणाली को जाम (Clog) कर देती है। इसकी वजह से अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है।”
  • माफी का सुझाव ठुकराया: कोर्ट ने पहले सुझाव दिया था कि बिना शर्त माफी मांगकर इस मामले को सुलझा लिया जाए। लेकिन 90 वर्षीय वादी (Plaintiff) अभी भी मानहानि के मुकदमे को जारी रखने पर अड़ी रहीं।

2046 तक कोई ‘सीनियर सिटीजन’ प्रायोरिटी नहीं

  • आम तौर पर अदालतों में वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के मामलों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन इस केस में कोर्ट ने इस नियम को ही बदल दिया।
  • स्पष्ट निर्देश: “इस मामले को 2046 के बाद सूचीबद्ध करें। किसी भी कीमत पर इस मामले को इस आधार पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक या अति-वरिष्ठ नागरिक (Super Senior Citizens) हैं।”

मामला क्या था? (Background of the Dispute)

  • विवाद की जड़: यह मुकदमा 2017 में ‘श्याम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी’ की 2015 में हुई वार्षिक आम बैठक (AGM) के दौरान हुई कुछ घटनाओं से जुड़ा था।
  • मांग: वादी तारिणीबेन (90) और ध्वनि देसाई (57) ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई। उन्होंने ₹20 करोड़ के हर्जाने और ब्याज की मांग की थी।
  • पिछला रिकॉर्ड: 2019 और 2025 में भी अलग-अलग जजों ने वादी को गवाहों की सूची और दस्तावेज देने का समय दिया था, लेकिन प्रक्रिया में कोई खास प्रगति नहीं हुई।

केस के मुख्य बिंदु (Key Highlights)

विवरणविवरण
वादीतारिणीबेन (90 वर्ष) और ध्वनि देसाई (57 वर्ष)।
प्रतिवादीकिल्किलराज भंसाली और अन्य।
हर्जाना राशि₹20 करोड़।
अगली सुनवाईवर्ष 2046 के बाद।
कोर्ट का संदेशव्यर्थ के मुकदमों के लिए अदालत का समय बर्बाद न करें।

अदालतों को संदेश

जस्टिस जैन का यह आदेश उन लोगों के लिए एक कड़ा संदेश है जो निजी रंजिश और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए करोड़ों के मानहानि के मुकदमे दायर कर अदालतों का बहुमूल्य समय बर्बाद करते हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ‘वरिष्ठ नागरिक’ होने का दर्जा केवल वास्तविक पीड़ितों के लिए है, न कि उन लोगों के लिए जो जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी शांति के बजाय कानूनी लड़ाई को चुनते हैं।

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