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CBI NEWS: फिर बोफोर्स घोटाले का निकलेगा जिन्न…हर्शमैन के खुलासे होंगे या नहीं…

CBI NEWS: सीबीआई ने संयुक्त राज्य अमेरिका को न्यायिक अनुरोध भेजकर निजी अन्वेषक फेयरफैक्स समूह के प्रमुख माइकल हर्शमैन से जानकारी मांगी है।

वर्ष 2017 में हर्शमैन ने भारत दौरे में आरोप को लेकर टिप्पणी की थी

फेयरफैक्स समूह के प्रमुख हर्शमैन ने निजी जासूसों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2017 में भारत का दौरा किया। अपने प्रवास के दौरान, वह विभिन्न प्लेटफार्मों पर उपस्थित हुए, उन्होंने आरोप लगाया कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने घोटाले की जांच को पटरी से उतार दिया था। उन्होंने 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स रिश्वत घोटाले के बारे में सीबीआई के साथ विवरण साझा करने की इच्छा व्यक्त की थी।

हर्शमैन की सगाई से संबंधित दस्तावेजों की मांग की

हर्शमैन ने एक साक्षात्कार में दावा किया था कि उन्हें 1986 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में भारतीयों द्वारा मुद्रा नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और भारत के बाहर ऐसी संपत्तियों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया गया था। उनमें से कुछ बोफोर्स सौदे से संबंधित थीं। सीबीआई ने वित्त मंत्रालय से भी संपर्क किया और हर्शमैन की सगाई से संबंधित दस्तावेजों की मांग की और क्या उनके द्वारा कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन उस समय के रिकॉर्ड एजेंसी को प्रस्तुत नहीं किए जा सके।

लेटर रोगेटरी भेजेगी सीबीआई

एजेंसी ने कई साक्षात्कारों में हर्शमैन के दावों पर ध्यान दिया और 2017 में घोषणा की कि मामले की उचित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी। लेटर्स रोटेटरी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 8 नवंबर, 2023, 21 दिसंबर, 2023, 13 मई, 2024 और 14 अगस्त, 2024 को अमेरिकी अधिकारियों को भेजे गए पत्रों और अनुस्मारक से कोई जानकारी नहीं मिली। लेटर रोगेटरी एक आपराधिक मामले की जांच या अभियोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए एक देश की अदालत द्वारा दूसरे देश की अदालत को भेजा गया एक लिखित अनुरोध है। इंटरपोल से अनुरोध का भी कोई नतीजा नहीं निकला।

गृह मंत्रालय ने एलआर अमेरिका भेजने को हरी झंडी दी

14 जनवरी को सीबीआई को एलआर अमेरिका भेजने पर गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई थी। एजेंसी ने विशेष अदालत को सूचित किया, जिसने 11 फरवरी को सीबीआई के एलआर आवेदन को मंजूरी दे दी। एलआर जारी करने के लिए सीबीआई के आवेदन को मंजूरी देते हुए एक विशेष अदालत ने कहा था, यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त साक्षात्कार में माइकल हर्शमैन द्वारा किए गए दावों से संबंधित तथ्य का पता लगाने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य दोनों एकत्र करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच करना आवश्यक है।

स्वीडिश रेडिया का आरोप: बोफोर्स ने सौदे को लेकर रिश्वत दी थी

स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया था कि सौदा हासिल करने के लिए भारत के राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को बोफोर्स द्वारा रिश्वत दी गई थी, जिसके तीन साल बाद 1990 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इन आरोपों ने राजीव गांधी सरकार के लिए एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया और प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।यह घोटाला 400 155 मिमी फील्ड होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए स्वीडिश फर्म बोफोर्स के साथ 1,437 करोड़ रुपये के सौदे में 64 करोड़ रुपये की रिश्वत के आरोपों से संबंधित है, जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

वर्ष 2018 में शीर्ष अदालत ने सीबीआई की अपील को किया था खारिज

सीबीआई ने 1999 और 2000 में आरोप पत्र दायर किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में आत्मघाती हमले में लिट्टे द्वारा हत्या किए जाने के लगभग 13 साल बाद राजीव गांधी को बरी कर दिया था। वर्ष 2005 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने शेष आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई यह साबित करने में विफल रही कि बोफोर्स द्वारा इतालवी व्यवसायी ओतावियो क्वात्रोची द्वारा विभिन्न एजेंटों को हस्तांतरित किया गया धन भारत में लोक सेवकों को रिश्वत के रूप में भुगतान किया जाना था। सीबीआई ने 2005 के फैसले के खिलाफ 2018 में शीर्ष अदालत में अपील की लेकिन देरी के आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर अपील में सभी बिंदुओं को उठाने की अनुमति दी।

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