Friday, October 9, 2026
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Copyright Act: दिल्ली लॉ हाउस के पारिवारिक विवाद में 47 विधिक पुस्तकों (संजीव रो, आनंद एवं अय्यर की भाष्य) की बिक्री रोकने से हाईकोर्ट का इनकार

हाईकोर्ट के मुख्य निष्कर्ष और कानूनी विचार

  1. कॉपीराइट हस्तांतरण का लिखित प्रमाण अनिवार्य:अदालत ने कहा कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम (Copyright Act) के तहत मूल लेखक (Author) ही रचना का पहला मालिक होता है। यदि कॉपीराइट किसी अन्य को हस्तांतरित (Assignment) किया जाता है, तो उसका लिखित निष्पादन होना अनिवार्य है:“वादी के स्वामित्व का मूल स्रोत फिलहाल स्पष्ट नहीं है। यद्यपि ससुर प्रकाशक थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ‘लॉ बुक कंपनी’ ने ससुर को कॉपीराइट स्थानांतरित करने से पहले मूल लेखकों से यह अधिकार कानूनी रूप से कैसे प्राप्त किए थे।”
  2. केवल वसीयत से स्वामित्व साबित नहीं होता:अदालत ने माना कि वसीयतों की श्रृंखला के आधार पर कॉपीराइट का दावा तब तक अधूरा है जब तक कि मूल लेखक से हुआ लिखित एग्रीमेंट पेश न किया जाए।
  3. वित्तीय क्षतिपूर्ति संभव:अदालत ने टिप्पणी की कि यह मुख्य रूप से पारिवारिक साझेदारी व्यवसाय और राजस्व वितरण से जुड़ा विवाद है। यदि वादी मुकदमे के अंत में अपनी बात साबित कर देती है, तो संभावित वित्तीय नुकसान की भरपाई हर्जाने (Damages) के माध्यम से की जा सकती है। इसलिए इस चरण में किताबों की बिक्री रोकना उचित नहीं होगा।

नई दिल्ली: कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किसी साहित्यिक कृति के प्रथम स्वामी के रूप में लेखक (Author as First Owner) की विधिक मान्यता, कॉपीराइट के वैध समनुदेशन (Assignment) हेतु लिखित दस्तावेज की सांविधिक अनिवार्यता, उत्तराधिकार/वसीयत (Will) के माध्यम से कॉपीराइट के स्वत्व (Title) के अंतरण, तथा बौद्धिक संपदा विवादों में प्रथम दृष्टया अधिकार (Prima Facie Case) सिद्ध किए बिना अंतरिम निषेधाज्ञा (Interim Injunction) अस्वीकार किए जाने के मानकों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कॉपीराइट निर्णय सुनाया है।

दिल्ली लॉ हाउस’ के पब्लिशिंग व्यवसाय से जुड़े पारिवारिक विवाद

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की एकल पीठ ने ‘दिल्ली लॉ हाउस’ (The Delhi Law House) के पब्लिशिंग व्यवसाय से जुड़े पारिवारिक विवाद में स्वर्गीय प्रकाशक सुभाष सागर की विधवा शक्ति सागर द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि प्रतिवादियों को ‘संजीव रो’ (Sanjiva Row) और ‘आनंद एवं अय्यर’ (Anand & Iyer) की प्रसिद्ध ऐतिहासिक लीगल कमेंट्री सहित 47 विधिक पुस्तकों के मुद्रण, प्रकाशन और बिक्री से रोका जाए। उच्च न्यायालय ने पाया कि वादी यह स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही हैं कि मूल प्रकाशक ने वास्तविक लेखकों से कॉपीराइट अधिकार कैसे प्राप्त किए थे; अतः बिना लिखित असाइनमेंट के केवल वसीयतों के आधार पर प्रकाशन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

उच्च न्यायालय के प्रमुख विधिक निष्कर्ष एवं न्यायिक टिप्पणियां

1. ‘वसीयत के आधार पर दावा करने वाले को मूल लेखक से अंतरण सिद्ध करना होगा’ न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कॉपीराइट कानून में स्वत्व की उत्पत्ति का विश्लेषण करते हुए कहा:“जो व्यक्ति उत्तरोत्तर वसीयतों (Successive Wills) के माध्यम से कॉपीराइट स्वामित्व का दावा करता है, उसे सबसे पहले यह स्थापित करना होगा कि मूल मालिक ने संबंधित लेखकों (Original Authors) से वे अधिकार वैध रूप से कैसे प्राप्त किए थे। कॉपीराइट अधिनियम लेखकों को उनकी कृतियों का पहला स्वामी मानता है और कॉपीराइट के समनुदेशन (Assignment) को लिखित रूप में निष्पादित किया जाना अनिवार्य करता है। इस स्तर पर वादी के स्वत्व का मूल स्रोत (Root of the plaintiff’s title) स्पष्ट और उजागर नहीं हुआ है।”

2. मूल समनुदेशन (Assignment) विलेख का अभाव:

  • अदालत ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि यद्यपि वादी के ससुर आर.जी. सागर एक स्थापित प्रकाशक थे, परंतु इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया कि ‘लॉ बुक कंपनी, इलाहाबाद’ (Law Book Company, Allahabad) ने स्वयं उन मूल लेखकों से कॉपीराइट किस प्रकार प्राप्त किया था, जिसे बाद में कथित रूप से आर.जी. सागर को हस्तांतरित किया गया।

3. पारिवारिक साझेदारी विवाद और हर्जाने की पर्याप्तता: अदालत ने प्रथम दृष्टया राहत के साम्यापूर्ण सिद्धांतों पर विचार करते हुए दर्ज किया:

  • यह विवाद मूलतः पारिवारिक पब्लिशिंग पार्टनरशिप और राजस्व के कथित विचलन (Diversion of Revenues) के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ है।
  • अदालत ने रेखांकित किया:“वादी कॉपीराइट पर प्रथम दृष्टया अधिकार स्थापित करने में असमर्थ रही हैं। इसके अतिरिक्त, यदि वादी अंततः मुकदमे में सफल भी होती हैं, तो कथित वित्तीय नुकसान की भरपाई हर्जाने (Damages) के माध्यम से की जा सकती है। अतः पुस्तकों की बिक्री पर पूर्ण रोक लगाना न्यायसंगत नहीं है।”

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: एक सदी पुरानी विधिक भाष्य और पारिवारिक विवाद

  • विवादित 47 विधिक पुस्तकें:
    • विवाद के दायरे में भारतीय कानूनी जगत की कई ऐतिहासिक और अत्यंत प्रतिष्ठित भाष्य (Commentaries) शामिल हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
      • संजीव रो (Sanjiva Row): भारतीय संविदा अधिनियम (Contract Act) पर भाष्य (प्रथम प्रकाशन: 1910 — 100 वर्ष से अधिक पुरानी कृति)।
      • आनंद एवं अय्यर (Anand & Iyer): विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम (Specific Relief Act) पर भाष्य (तृतीय संस्करण: 1949)।
      • गौड़ (Gaur): आग्नेयास्त्र एवं फोरेंसिक बैलिस्टिक्स (Fire Arms and Forensic Ballistics)।
      • संरक्षकता (Guardianship) और बेनामी संपत्ति लेन-देन पर मानक विधिक पुस्तकें।
  • वादी (शक्ति सागर) का दावा:
    • वादी स्वर्गीय सुभाष सागर की पत्नी हैं। उनका दावा था कि इन पुस्तकों के कॉपीराइट मूल रूप से उनके ससुर आर.जी. सागर के थे, जिन्होंने 1961 में ‘लॉ बुक कंपनी, इलाहाबाद’ से सेवानिवृत्त होने पर इन्हें प्राप्त किया था।
    • अपने दावे को साबित करने के लिए उन्होंने वर्ष 1962 में जारी एक प्रमाण पत्र तथा अपने ससुर और पति द्वारा निष्पादित दो उत्तरोत्तर वसीयतों (Successive Wills) पर भरोसा जताया।
    • उन्होंने आरोप लगाया कि सागर परिवार के अन्य सदस्यों ने वर्ष 2021 में ‘द दिल्ली लॉ हाउस’ नाम से एक अलग साझेदारी फर्म बनाकर बिना उनकी अनुमति के इन 47 पुस्तकों को छापना और बेचना शुरू कर दिया।
  • प्रतिवादियों का बचाव:
    • प्रतिवादियों ने वादी के कॉपीराइट स्वामित्व को सिरे से चुनौती दी।
    • उन्होंने दलील दी कि वादी की ओर से ऐसा कोई भी मूल लिखित अनुबंध या समनुदेशन विलेख (Written Assignment Deed) पेश नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि मूल लेखकों (जैसे संजीव रो आदि) ने अपने अधिकार कभी लॉ बुक कंपनी या आर.जी. सागर को सौंपे थे।

उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश

  1. अंतरिम निषेधाज्ञा अर्जी खारिज: अदालत ने दिल्ली लॉ हाउस और प्रतिवादियों द्वारा 47 विधिक पुस्तकों के मुद्रण, वितरण और बिक्री पर अंतरिम रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया।
  2. ट्रायल में तय होगा पूर्ण स्वामित्व:
    • उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कॉपीराइट का वास्तविक स्वामित्व और विवादित वसीयतों (Wills) की वैधता का अंतिम निर्धारण साक्ष्य दर्ज होने के बाद पूर्ण मुकदमे (Trial) के दौरान ही किया जाएगा।

विधिक एवं विधायी विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

  • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957):
    • धारा 17 (स्वामित्व का प्रथम हकदार): कानून का मूलभूत सिद्धांत है कि किसी कृति का रचनाकार/लेखक ही उसका पहला स्वामी होता है, जब तक कि वह रोजगार संविदा (Contract of Service) के अधीन न हो।
    • धारा 19 (कॉपीराइट का समनुदेशन – Mode of Assignment):
      • कॉपीराइट का कोई भी समनुदेशन तब तक वैध नहीं होता जब तक कि वह लिखित में न हो और समनुदेशक (Assignor) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित न किया गया हो।
      • केवल मौखिक सहमति या अप्रत्यक्ष प्रमाणपत्र से किसी पुस्तक का कॉपीराइट प्रकाशक को हस्तांतरित नहीं माना जा सकता।
  • निषेधाज्ञा की त्रिसूत्रीय कसौटी (Triple Test for Injunction):
    • आदेश 39 नियम 1 व 2 (CPC) के तहत अंतरिम राहत पाने के लिए तीन शर्तें पूरी होना अनिवार्य है:
      1. प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case): वादी मूल लेखक से जुड़े असाइनमेंट के अभाव में स्वामित्व की प्रामाणिक कड़ी सिद्ध नहीं कर सकीं।
      2. सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience): दशकों से प्रकाशित हो रही विधिक पुस्तकों की बिक्री अचानक रोकने से बाजार और प्रकाशक को गंभीर नुकसान होता।
      3. अपूरणीय क्षति (Irreparable Injury): जहां नुकसान की भरपाई भविष्य में मौद्रिक हर्जाने (Accounts of Profits / Damages) से संभव हो, वहां न्यायालय व्यापार रोकने से बचते हैं।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: शक्ति सागर बनाम दिल्ली लॉ हाउस व अन्य [सिविल वाद (वाणिज्यिक) – दिल्ली उच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव (एकल पीठ)
  • आदेश की तिथि: अक्टूबर 2026
  • विधिक प्रतिनिधित्व:
    • वादी (शक्ति सागर) की ओर से: अधिवक्ता गौरव बहल
    • प्रतिवादियों (दिल्ली लॉ हाउस व अन्य) की ओर से: अधिवक्ता संजय वशिष्ठ, लवकेश भंभाणी, सिद्धार्थ एवं आदित्य
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (Copyright Act, 1957):
      • धारा 17 (कृति का प्रथम स्वामी)
      • धारा 18 एवं धारा 19 (कॉपीराइट समनुदेशन के विधिक नियम व लिखित अनिवार्यता)
      • धारा 55 (सिविल उपचार एवं हर्जाना)
    • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) का आदेश XXXIX नियम 1 एवं 2 (अस्थायी निषेधाज्ञा)
    • भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (वसीयत के जरिए संपदा का अंतरण)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत व नजीरें:
    • इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी बनाम ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर्स (सुप्रीम कोर्ट) — ‘कॉपीराइट की उत्पत्ति लेखक से होती है; प्रकाशक को अधिकार पाने के लिए स्पष्ट और वैध समनुदेशन साबित करना आवश्यक है।’
    • वांडर लिमिटेड बनाम एंटॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (1990, सुप्रीम कोर्ट) — ‘अंतरिम निषेधाज्ञा देते समय अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रतिवादी के स्थापित व्यवसाय को अपुष्ट दावों के आधार पर अचानक ठप न किया जाए।’
  • अंतिम परिणाम: अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन खारिज; पुस्तकों की बिक्री व प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार; कॉपीराइट के पूर्ण स्वामित्व का निर्धारण साक्ष्यों के आधार पर ट्रायल के दौरान होगा।

Copyright Act:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतदिल्ली उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव)
वादी (Plaintiff)शक्ति सागर (दिवंगत प्रकाशक सुभाष सागर की पत्नी)
प्रतिवादी (Defendants)द दिल्ली लॉ हाउस और सागर परिवार के तीन सदस्य
मुख्य विषय47 ऐतिहासिक कानूनी किताबों (जैसे संजीवा राव का ‘कॉन्ट्रैक्ट एक्ट’ व आनंद एवं अय्यर का ‘स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट’) का कॉपीराइट विवाद
हाईकोर्ट का निर्णयअंतरिम रोक लगाने की याचिका खारिज; वादी प्रथम दृष्टया (Prima Facie) स्वामित्व साबित करने में विफल रही।
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