Monday, October 12, 2026
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Victim Right: क्या राज्य (अभियोजन) या अभियुक्त के अलावा पीड़ित भी हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई हेतु याचिका दाखिल कर सकता है? शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य कानूनी निष्कर्ष और संवैधानिक सिद्धांत

  1. पीड़ित केवल गवाह नहीं, प्रमुख हितधारक (Stakeholder) है:शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को पूरी तरह गलत करार देते हुए कहा:“यह कहना कि आपराधिक मुकदमे में पीड़ित की भूमिका केवल एक गवाह तक सीमित है, पूरी तरह से गलत है। पीड़ित या उसका कानूनी अभिभावक आपराधिक न्याय प्रणाली में एक निश्चित हितधारक है। अभियुक्त की तरह ही, उसे भी त्वरित सुनवाई (Speedy Trial) और निष्पक्ष सुनवाई (Fair Trial) का आग्रह करने का निहित अधिकार है।”
  2. BNSS की धारा 528 (Inherent Powers) के तहत याचिका का अधिकार:शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित व्यक्ति ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले में शीघ्र सुनवाई के निर्देश मांगने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 (पूर्व में CrPC धारा 482) के तहत उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को आमंत्रित कर सकता है।
  3. वैधानिक धाराओं का संदर्भ (BNSS Sections 2(y), 338 & 339):पीठ ने BNSS की धारा 2(y) के तहत पीड़ित की परिभाषा का उल्लेख किया, जिसमें अपराध से नुकसान उठाने वाले व्यक्ति (उसके अभिभावक/कानूनी वारिस) शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित ही वह व्यक्ति है जिसके नुकसान के कारण पूरी आपराधिक प्रक्रिया शुरू होती है। राज्य द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद पीड़ित के अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता।
  4. पूर्व के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला:
    • मंगल सिंह बनाम किशन सिंह (2009): अदालत ने माना कि मुकदमे में देरी पीड़ित के लिए अत्यधिक पीड़ा और मानसिक यातना का कारण बनती है, जो कभी-कभी आरोपी से भी अधिक होती है।
    • रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012): त्वरित सुनवाई केवल अभियुक्त का विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि आपराधिक न्याय प्रशासन की एक पवित्र जिम्मेदारी है।
    • केशवेंद्र सिंह बनाम शंकर सिंह (2026): अत्यधिक देरी से साक्ष्य नष्ट होते हैं, गवाह पीछे हटते हैं और न्याय प्रणाली कमजोर होती है।

नई दिल्ली: भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली (Criminal Justice System) में पीड़ित के स्वतंत्र विधिक अधिकारों (Independent Rights of Victims), संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विचारण (Speedy and Fair Trial), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां) के तहत पीड़ित द्वारा याचिका दाखिल करने के अधिकार (Locus Standi), तथा राज्य द्वारा अभियोजन चलाने की स्थिति में पीड़ित की कानूनी स्थिति पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है जिसमें पीड़िता की त्वरित सुनवाई की अर्जी को तुच्छ (Frivolous) बताते हुए उस पर ₹10,000 का हर्जाना लगाया गया था।

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 6 जनवरी 2026 के आदेश को निरस्त करते हुए व्यवस्था दी कि आपराधिक न्याय प्रणाली को केवल आरोपी और अभियोजन पक्ष के प्रतिस्पर्धी अधिकारों के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, जिसमें अपराध भुगतने वाले पीड़ित के हितों को हाशिए पर धकेल दिया जाए। शीर्ष अदालत ने कड़कड़डूमा जिला अदालत को धोखाधड़ी के इस 2017 के मामले का विचारण एक वर्ष के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘पीड़ित की भूमिका केवल गवाह बनने तक सीमित नहीं; वह एक निश्चित हितधारक है’

न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर की पीठ ने पीड़ित के कानूनी अधिकारों को पुनर्परिभाषित करते हुए दर्ज किया: “यह कहना पूरी तरह गलत है कि आपराधिक प्रक्रिया में पीड़ित (Victim) की भूमिका केवल एक साक्षी/गवाह (Witness) बनने तक ही सीमित है। पीड़ित अथवा उसका विधिक संरक्षक आपराधिक न्याय प्रणाली का एक निश्चित हितधारक (Definite Stakeholder) है। आरोपी की ही भांति, पीड़ित के पास भी एक त्वरित विचारण (Speedy Trial) और एक निष्पक्ष विचारण (Fair Trial) पर जोर देने का एक निहित अधिकार (Vested Right) प्राप्त है।”

2. धारा 528 BNSS (अंतर्निहित शक्तियां) के तहत पीड़ित को अदालत जाने का पूर्ण अधिकार:

  • शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़ित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 482 के समान उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रावधान करती है) का सहारा लेकर ट्रायल कोर्ट को त्वरित सुनवाई का निर्देश देने की मांग कर सकता है।
  • दिल्ली हाईकोर्ट का यह तर्क पूरी तरह विधिविरुद्ध था कि केवल राज्य (अभियोजन) या अभियुक्त ही त्वरित विचारण की मांग कर सकते हैं।

3. ‘पीड़ित को हुआ नुकसान ही आपराधिक न्याय प्रक्रिया को गति देता है’:

पीठ ने रेखांकित किया:

  • आपराधिक न्याय तंत्र किसी शून्य में काम नहीं करता; यह पीड़ित द्वारा झेले गए नुकसान या चोट के कारण ही गतिमान होता है।
  • एक बार पुलिस द्वारा आरोप पत्र (Chargesheet) दाखिल कर देने और राज्य द्वारा अभियोजन अपने हाथ में ले लेने मात्र से वैधानिक ढांचे का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि प्रक्रिया से पीड़ित का हित पूरी तरह मिट गया है।

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मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: 2017 से लंबित मुकदमा और हाईकोर्ट का रुख

विवरणतथ्य एवं न्यायिक कालक्रम
मूल शिकायत एवं एफआईआरवर्ष 2017 में शिकायतकर्ता रेणुका जैन ने दिल्ली के फर्श बाजार थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
जांच एवं चार्जशीटपुलिस जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला कड़कड़डूमा जिला अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज हुआ।
हाईकोर्ट का पहला आदेश (फरवरी 2023)मुकदमे में हो रही अत्यधिक देरी से व्यथित होकर जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। फरवरी 2023 में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आरोप तय होने के 2 वर्ष के भीतर कार्यवाही समाप्त करने का निर्देश दिया।
प्रगति न होने पर दूसरी याचिकाट्रायल में कोई वास्तविक प्रगति न होने पर पीड़िता ने धारा 528 BNSS के तहत दिल्ली हाईकोर्ट में पुनः याचिका दाखिल कर त्वरित निस्तारण का निर्देश मांगा।
हाईकोर्ट का विवादित आदेश (6 जनवरी 2026)हाईकोर्ट ने अभियोजन की इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया कि राज्य के मुकदमे में पीड़िता केवल एक गवाह है और उसे ऐसी अर्जी लगाने का विधिक अधिकार (Locus Standi) नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका को न्यायपालिका के बोझ को बढ़ाने वाली और “तुच्छ” बताते हुए पीड़िता पर ₹10,000 का जुर्माना लगा दिया।
सुप्रीम कोर्ट में अपीलपीड़िता ने अधिवक्ता फौजिया शकील के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

विधिक एवं वैधानिक आधार: BNSS के तहत पीड़ित के अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के संबंधित प्रावधानों का सूक्ष्म परीक्षण किया:

  ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│ आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित का वैधानिक आधार │
─────────────────────┬────────────────────────────┘
│
┌────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┐
▼ ▼ ▼
【BNSS धारा 2(y)】 【BNSS धारा 338】 【BNSS धारा 339(2)】
(CrPC धारा 2(wa)) (CrPC धारा 301) (CrPC धारा 302(2))
• पीड़ित की वैधानिक परिभाषा। • लोक अभियोजक के साथ पीड़ित • मजिस्ट्रेट की अनुमति से पीड़ित
• अभियुक्त के कृत्य से चोट/हानि द्वारा नियुक्त वकील की भूमिका द्वारा स्वयं या वकील के जरिए
झेलने वाला व्यक्ति, उसके विधिक व लिखित दलीलें पेश करने मुकदमे का स्वतंत्र संचालन।
अभिभावक या वारिस शामिल। का अधिकार।
  • धारा 528 BNSS (हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्ति): पीड़ित को न्याय में देरी होने पर त्वरित निस्तारण के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने से वंचित नहीं किया जा सकता।

पूर्व न्यायिक नजीरों का संदर्भ

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को पुष्ट करने के लिए पूर्व के ऐतिहासिक निर्णयों का हवाला दिया:

  1. मंगल सिंह बनाम किशन सिंह (2009, SC): शीर्ष अदालत ने माना था कि मुकदमे में होने वाली अकारण देरी पीड़ितों को तीव्र मानसिक पीड़ा और संताप पहुंचाती है, जो कई बार आरोपी द्वारा झेली जाने वाली पीड़ा से भी कहीं अधिक गंभीर होती है।
  2. रत्तीराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2012, SC): त्वरित विचारण केवल आरोपी का अनन्य विशेषाधिकार नहीं है; न्याय प्रशासन से जुड़े सभी अंगों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे देरी को रोकें।
  3. केशवेंद्र सिंह बनाम शंकर सिंह (2026, SC): सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि मुकदमों में अत्यधिक देरी से साक्ष्य नष्ट होते हैं, गवाह मुकरने लगते हैं या आगे आने से हिचकिचाते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था की नींव कमजोर होती है।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: रेणुका जैन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) व अन्य [आपराधिक अपील – सर्वोच्च न्यायालय]
  • पीठ: न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति अतुल एस. चांदुरकर (खंडपीठ)
  • निर्णय की तिथि: अक्टूबर 2026
  • अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व: अधिवक्ता फौजिया शकील
  • विवादित आदेश: 6 जनवरी 2026 (दिल्ली उच्च न्यायालय)
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 2(y) (पीड़ित की परिभाषा), धारा 338, धारा 339(2) एवं धारा 528 (अंतर्निहित शक्तियां)
    • भारत का संविधान — अनुच्छेद 21 (त्वरित एवं निष्पक्ष विचारण का मौलिक अधिकार)
    • भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • पीड़ित का त्वरित विचारण का स्वतंत्र अधिकार: ‘आपराधिक मामलों में त्वरित विचारण का अधिकार केवल आरोपी या राज्य तक सीमित नहीं है; पीड़ित न्याय प्रणाली का प्रमुख पक्षकार है और उसे प्रक्रिया में देरी के विरुद्ध अदालत से राहत पाने का पूर्ण विधिक अधिकार है।’
  • अंतिम परिणाम: अपील स्वीकार; दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश और ₹10,000 का हर्जाना पूरी तरह रद्द; ट्रायल कोर्ट (कड़कड़डूमा) को एक वर्ष के भीतर विचारण समाप्त करने का निर्देश जारी।

Victim Right:मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित अदालतभारत का उच्चतम न्यायालय (Supreme Court of India)
पीठन्यायमूर्ति उज्जल भुयान एवं न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर
याचिकाकर्तारेणुका जैन (2017 के धोखाधड़ी/IPC 420 मामले की पीड़िता)
मुख्य कानूनी मुद्दाक्या राज्य (अभियोजन) या अभियुक्त के अलावा पीड़ित भी हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई हेतु याचिका दाखिल कर सकता है?
संबंधित कानूनभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 (BNSS 528 / CrPC 482) एवं धारा 2(y)
अदालत का फैसलादिल्ली हाईकोर्ट का 6 जनवरी 2026 का आदेश रद्द; ट्रायल कोर्ट को 1 वर्ष के भीतर सुनवाई पूरी करने का कड़ा निर्देश।
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