Sunday, August 23, 2026
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Decide a Case: चाहे सॉलिसिटर जनरल हों, एएसजी हों या जूनियर वकील—हमारा आदेश वही रहेगा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की स्थगन की मांग, पढ़ें टिप्पणी

मुख्य बिंदु (Key Indicators)

  • वकीलों के पद से अंतर नहीं पड़ता: पीठ ने स्पष्ट किया कि मामला चाहे सॉलिसिटर जनरल (SG) लड़ रहे हों, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) या कोई जूनियर वकील, अदालत का फैसला केवल तथ्यों और कानून पर आधारित होता है, वकील के गाउन या पद पर नहीं।
  • वरिष्ठ वकीलों की भूमिका पर कड़ा रुख: न्यायमूर्ति नागरत्ना ने टिप्पणी की कि कई बार वरिष्ठ वकील केवल “शोर-शराबा (Noise)” करते हैं और अदालत की कोई वास्तविक सहायता नहीं करते, जिससे पीठ को निराशा होती है।
  • जस्टिस नागरत्ना का बयान: “हमारे लिए हर वकील समान है। अगर कोई जूनियर वकील अच्छी तैयारी के साथ अदालत की सहायता करता है, तो हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है।”
  • स्थगन प्रथा पर रोक: अदालत ने सरकारी वकील से कहा कि वे अपने ASG को बता दें कि सीनियर वकील के आने से कोर्ट का फैसला बदलने वाला नहीं है।

Decide a Case: सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई टालने (Adjourn) से इनकार करते हुए याचिका को सीधे खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठता या कानूनी पदनाम (Designation) के आधार पर उसके फैसले नहीं बदलते और अदालत के समक्ष हर वकील समान है [मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी]।

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सरकारी वकील ने यह कहते हुए सुनवाई सोमवार या मंगलवार तक स्थगित करने का अनुरोध किया था कि मामले में बहस करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) किसी अन्य अदालत में व्यस्त (On his legs) हैं।

पीठ की मुख्य टिप्पणियां

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने स्थगन की मांग को खारिज करते हुए कहा: चाहे एएसजी (ASG) हों या सॉलिसिटर जनरल (SG), हमारा आदेश वही रहेगा। हमारे सामने कौन सा वकील पेश हो रहा है, इस आधार पर आदेश नहीं बदलता। कृपया अपने एएसजी को यह बता दें। क्या कोई वरिष्ठ वकील पेश होगा तो हम कोई दूसरा आदेश पारित करेंगे? हमारी अदालत में हर वकील समान है।

गाउन नहीं, बहस की गुणवत्ता मायने रखती है

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि अदालत वकीलों के गाउन या उनके पदनाम के आधार पर अलग व्यवहार नहीं करती, बल्कि अदालत के लिए सहायता और दलीलों की गुणवत्ता मायने रखती है:

  • जूनियर वकीलों की तैयारी से संतुष्टि: न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि जब कोई जूनियर वकील अच्छी तैयारी के साथ अदालत की सहायता करता है, तो अदालत को सबसे बेहतर आदेश पारित करने में संतुष्टि मिलती है।
  • वरिष्ठ वकीलों के प्रति निराशा: न्यायाधीश ने यह भी रेखांकित किया कि अदालत कभी-कभी वरिष्ठ वकीलों के आचरण से अधिक निराश होती है जब वे बिना ठोस तैयारी के आते हैं:“हम गाउन देखकर कहते हैं कि कोई वरिष्ठ वकील है या नहीं। कभी-कभी हम वरिष्ठ कहते हैं तो वे कहते हैं कि वे वरिष्ठ नहीं हैं। हमारे लिए सभी समान हैं। यदि कोई जूनियर अच्छी सहायता करता है, तो हम संतुष्ट होते हैं। लेकिन हमें तब निराशा होती है जब कोई वरिष्ठ वकील ठीक से सहयोग नहीं करता। कभी-कभी यह केवल शोर होता है और कोई वास्तविक सहायता नहीं होती (Sometimes it’s just noise and no assistance)।”

मामले के मुख्य तथ्य और कानूनी विश्लेषण

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पीठ से अनुरोध किया था कि एएसजी (ASG) किसी दूसरी अदालत में व्यस्त हैं, इसलिए इस मामले को सोमवार या मंगलवार तक के लिए टाल दिया जाए।

इस पर पीठ ने बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए स्थगन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया।

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जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

“चाहे एएसजी हों या सॉलिसिटर जनरल (SG), हमारा आदेश वही रहेगा। हमारे सामने कौन सा वकील पेश हो रहा है, इससे हमारे फैसले में कोई बदलाव नहीं आता। कृपया अपने एएसजी को यह बता दें। क्या कोई वरिष्ठ वकील आएगा तो हम दूसरा आदेश पारित कर देंगे? हमारी अदालत में हर वकील समान है।”

उन्होंने आगे कहा: कभी-कभी जब कोई जूनियर वकील बहुत अच्छी तरह से केस की पैरवी करता है, तो हमें बेहद खुशी और संतुष्टि मिलती है। लेकिन जब कोई सीनियर वकील सही सहायता नहीं देता, तो हमें निराशा होती है। कई बार उनकी तरफ से सिर्फ शोर होता है, सहायता नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इस कड़े संदेश के साथ यह साफ कर दिया कि अदालतों में वरिष्ठता के नाम पर बार-बार केस टालने (Adjournment) की परंपरा को स्वीकार नहीं किया जाएगा और जूनियर अधिवक्ताओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणियां

  1. ‘चाहे ASG हों या सॉलिसिटर जनरल, आदेश नहीं बदलेगा’
    • जब सरकारी वकील ने अनुरोध किया कि ASG दूसरे कोर्ट में बहस कर रहे हैं, इसलिए मामले को सोमवार या मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, तो जस्टिस नागरत्ना ने कहा: “चाहे ASG हों या सॉलिसिटर जनरल (SG), हमारा आदेश वही रहेगा। हमारे सामने पेश होने वाले वकीलों के आधार पर फैसला नहीं बदलता। कृपया अपने ASG को यह बता दें।”
  2. ‘अदालत के लिए सभी वकील एक समान हैं’
    • पीठ ने जोर देकर कहा कि अदालत वकीलों को उनके गाउन या पदनाम से अलग करके नहीं देखती।
    • जस्टिस नागरत्ना ने कहा: “अगर कोई सीनियर काउंसिल पेश होगा तो क्या हम दूसरा आदेश पारित करेंगे? हमारी अदालत में हर वकील बराबर है।”
  3. सीनियर और जूनियर वकीलों की सहायता पर बेबाक टिप्पणी
    • पीठ ने माना कि कभी-कभी जूनियर वकील बहुत बेहतर तरीके से केस की तैयारी करके आते हैं और अदालत की सहायता करते हैं, जिससे कोर्ट को संतुष्टि मिलती है।
    • जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की: “जब कोई सीनियर वकील सही ढंग से सहायता नहीं करता, तो हमें निराशा होती है। कभी-कभी उनकी तरफ से केवल शोर (Noise) होता है, कोई वास्तविक विधिक सहायता नहीं।”

यह रहा सुप्रीम कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने केवल एएसजी के उपस्थित न होने के आधार पर मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया और मामले को गुण-दोष के आधार पर खारिज कर दिया।

केस अवलोकन (Case Snapshot)

पहलूविवरण
अदालतसर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)
पीठन्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा
मुख्य विषयवकीलों की वरिष्ठता/पदनाम के आधार पर Adjournment देने से इनकार
अदालत का सिद्धांतकोर्ट में जूनियर और सीनियर वकील समान हैं; फैसला केवल केस के मेरिट पर निर्भर करता है।

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