Thursday, October 15, 2026
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Serve Notice: बंद दरवाजे पर चस्पा करना वैध तामीला नहीं…धारा 148 के तहत नोटिस का वैध तामीला केवल औपचारिकता नहीं; बल्कि क्षेत्राधिकार की बुनियादी शर्त

धारा 148 के नोटिस की तामील में भारी कमियां

ITAT ने जब विभाग के रिकॉर्ड की जांच की, तो नोटिस भेजने की प्रक्रिया में गंभीर कमियां पाई गईं:

  • गलत पतों पर नोटिस भेजना: मार्च 2019 का धारा 148 का नोटिस बांद्रा के पते पर भेजा गया, जो बिना डिलीवरी के लौट आया।
  • दरवाजे पर नोटिस चिपकाना (Service by Affixture): अधिकारियों ने भिवंडी के एक बंद कमरे के दरवाजे पर नोटिस चिपका दिया। विभाग के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि वह कमरा रवि वाघेला का ही था या किसी ने उसकी पहचान की थी।
  • “LEFT” का मतलब नोटिस देने से इनकार नहीं: डाक विभाग की टिप्पणी “LEFT” का अर्थ यह है कि व्यक्ति उस पते पर नहीं रहता, न कि यह कि उसने नोटिस लेने से “REFUSED” (इनकार) किया है।
  • CIBIL से सही पता मिलने पर तुरंत जवाब: जब विभाग को सिबिल (TransUnion CIBIL) के जरिए विले पार्ले का सही पता और ईमेल मिला, तो अंतिम कारण बताओ नोटिस मिलते ही करदाता ने 5 दिनों के भीतर जवाब दिया कि यह PAN उनका नहीं है।

ITAT मुंबई के मुख्य कानूनी निष्कर्ष

  1. धारा 148 की तामील केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं:ट्रिब्यूनल ने कहा कि धारा 148 का नोटिस केवल समय पर जारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसका करदाता पर वैध रूप से तामील (Valid Service) होना पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction) हासिल करने के लिए अनिवार्य शर्त है।
  2. धारा 292BB (Section 292BB) का लाभ विभाग को नहीं:विभाग ने तर्क दिया कि चूंकि करदाता बाद में कार्यवाही में शामिल हुआ, इसलिए धारा 292BB के तहत नोटिस की कमी माफ हो जाती है। ITAT ने इसे खारिज करते हुए कहा कि करदाता ने असेसमेंट पूरा होने से पहले ही गलत पते, अमान्य नोटिस और गलत PAN पर समय रहते लिखित आपत्ति दर्ज करा दी थी।
  3. असेसमेंट रद्द:नोटिस की अमान्य तामील के कारण एसेसिंग ऑफिसर (AO) का पूरा पुनर्मूल्यांकन आदेश ही अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया गया, जिससे ₹1.46 करोड़ की पूरी मांग स्वतः समाप्त हो गई।

आयकर नोटिस की तामील से जुड़े नियम (Legal Provisions)

धारा 148 नोटिस जारी करने की प्रक्रिया
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1. निर्धारित समय में जारी करना 2. वैध रूप से तामील (Valid Service)
Issuance of Notice on time (CPC Order V Rule 17 & 20)
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असेसिंग ऑफिसर को क्षेत्राधिकार मिलना
(Assumptions of Jurisdiction)
  • CPC के आदेश V नियम 17 का पालन: यदि करदाता पते पर नहीं मिलता, तो केवल बंद दरवाजे पर नोटिस चिपका देना वैध नहीं है। अधिकारी को उचित जांच करनी होगी और गवाहों की उपस्थिति में नोटिस चिपकाने की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।
  • नियम 127 (Rule 127 of IT Rules): नोटिस केवल पैन डेटाबेस, ताजा रिटर्न, या बैंक/सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नवीनतम सत्यापित पते पर ही भेजा जाना चाहिए।

मुंबई: आयकर अधिनियम, 1961 (Income-tax Act, 1961) की धारा 148 के तहत पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) नोटिस का उचित और वैध तामीला (Valid Service of Notice), सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के आदेश V नियम 17 व नियम 20 के अंतर्गत चस्पा द्वारा प्रतिस्थापित तामीला (Substituted Service by Affixture), आयकर अधिनियम की धारा 292BB का दायरा और समयबद्ध आपत्तियों का प्रभाव, तथा साधारण वेतनभोगी कर्मचारियों के केवाईसी (KYC) दस्तावेजों का दुरुपयोग कर बनाए गए फर्जी पैन (PAN) व बोगस कंपनियों के लेन-देन पर आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), मुंबई ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक फैसला सुनाया है।

आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), मुंबई की खंडपीठ ने की सुनवाई

आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), मुंबई की खंडपीठ ने पारित अपने आदेश में कर निर्धारण वर्ष (AY) 2012-13 के लिए करदाता रवि दिलीप वाघेला के खिलाफ किए गए कुल ₹1.46 करोड़ के भारी-भरकम कर निर्धारण (₹1.27 करोड़ अघोषित व्यय और ₹18.85 लाख अघोषित जमा) को क्षेत्राधिकार के अभाव में पूरी तरह निरस्त (Quashed) कर दिया है। अधिकरण ने स्पष्ट व्यवस्था दी कि यदि धारा 148 के नोटिस का तामीला कानून के अनुसार वैध रूप से नहीं हुआ है, तो कर निर्धारण अधिकारी (AO) को पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही पूरी करने का विधिक अधिकार ही प्राप्त नहीं होता।

अधिकरण के प्रमुख न्यायिक निष्कर्ष एवं विधिक टिप्पणियां

1. ‘नोटिस जारी करना (Issuance) और वैध तामीला (Valid Service) दो अलग-अलग अनिवार्य शर्तें’

मुंबई ITAT ने स्पष्ट किया कि समय-सीमा के भीतर केवल नोटिस डिस्पैच कर देना पर्याप्त नहीं है:

  • आयकर विभाग को पुनर्मूल्यांकन क्षेत्राधिकार ग्रहण करने के लिए यह साबित करना होता है कि नोटिस निर्धारित समय सीमा में जारी होने के साथ-साथ करदाता को कानूनन सही तरीके से प्राप्त/तामील भी कराया गया हो।
  • डाक वापसी पर “LEFT” (पता छोड़ दिया) लिखा होना, “REFUSED” (लेने से इनकार किया) के समान नहीं है। “LEFT” यह दर्शाता है कि करदाता उस पते पर निवास नहीं करता था; यह यह सिद्ध नहीं करता कि उसने जानबूझकर नोटिस लेने से बचने की कोशिश की।

2. CPC आदेश V नियम 17 के तहत चस्पा तामीला अवैध:

  • विभाग ने भिवंडी स्थित सोनम अपार्टमेंट के एक बंद कमरे के दरवाजे पर नोटिस चस्पा (Affixture) किया था।
  • अधिकरण ने पाया कि विभाग के पास ऐसा कोई साक्ष्य या पंचनामा रिकॉर्ड पर नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि:
    • उस बंद कमरे की पहचान करदाता के आवास या कार्यस्थल के रूप में किसने की,
    • क्या नोटिस चस्पा करने से पहले करदाता का पता लगाने के लिए उचित तत्परता (Reasonable Diligence) बरती गई,
    • अथवा उस परिसर से करदाता का कोई वास्तविक संबंध था।
  • अधिकरण ने माना कि बिना किसी सत्यापन के किसी असंबंधित बंद दरवाजे पर नोटिस चिपका देना सीपीसी के तहत वैध तामीला नहीं माना जा सकता।

3. धारा 292BB की ढाल विभाग को नहीं मिलेगी:

  • विभाग ने दलील दी कि चूंकि करदाता बाद में कार्यवाही में शामिल हुआ था, इसलिए आयकर अधिनियम की धारा 292BB के तहत नोटिस के किसी भी दोष को ठीक (Cured) माना जाना चाहिए।
  • ITAT ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा:“करदाता ने असेसमेंट पूरा होने से पहले ही अपने प्रारंभिक जवाब में स्पष्ट आपत्ति दर्ज करा दी थी कि उसे पहले के नोटिस कभी नहीं मिले और नोटिस में उल्लिखित पैन उसका नहीं है। अतः धारा 292BB का लाभ विभाग को नहीं मिल सकता, क्योंकि करदाता ने समय रहते विधिक आपत्ति उठा दी थी।”

Also Read; Giving of Notice: अभियुक्त के सही पते पर भेजा गया नोटिस कानूनन तामील माना जाएगा, भले ही उसे मां ने रिसीव किया हो; NI Act का केस पढ़ें

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि: ₹3,500 का ऑफिस बॉय और ₹1.46 करोड़ का टैक्स नोटिस

विवरणघटनाक्रम एवं तथ्य
करदाता की वास्तविक पृष्ठभूमिरवि दिलीप वाघेला; पूर्व में ₹3,500 प्रति माह के वेतन पर ऑफिस बॉय के रूप में कार्यरत।
वास्तविक पैन कार्डकरदाता का नियमित रूप से उपयोग किया जाने वाला वास्तविक पैन: ACRPW8234D।
विवादित दूसरा पैन व कंपनीदूसरा पैन संख्या: ABRPW5450E। इसके तहत ‘मैसर्स किंग्सि फार्मा’ (M/s Kingsy Pharma) नामक प्रतिष्ठान, बैंक खाता और ड्रग लाइसेंस बनाए गए थे।
दस्तावेजों के दुरुपयोग का आरोपकरदाता का कहना था कि नौकरी और सुरक्षा के नाम पर उसके पूर्व नियोक्ता ने उसके हस्ताक्षर और केवाईसी (KYC) दस्तावेज लिए थे, जिनका दुरुपयोग कर यह फर्जी फर्म और बैंक खाते खोले गए।
विभाग की कार्रवाईमहाराष्ट्र वैट विभाग से मिली बोगस बिलिंग/अकोमोडेशन एंट्रीज की जानकारी पर आयकर विभाग ने दूसरे पैन से लिंक कर वाघेला के खिलाफ ₹1.27 करोड़ (धारा 69C – अघोषित व्यय) और ₹18.85 लाख (धारा 68 – अघोषित नकदी) जोड़कर कुल ₹1.46 करोड़ का टैक्स असेसमेंट पारित किया।
नोटिस तामीला का घटनाक्रम27 मार्च 2019 का धारा 148 नोटिस बांद्रा के पुराने पते पर भेजा गया (जो तामील नहीं हुआ)। इसके बाद भिवंडी के बंद फ्लैट पर चस्पा किया गया। अंततः सिबिल (CIBIL) डेटा से विले पार्ले का सही पता मिलने पर नवंबर 2019 में कारण बताओ नोटिस पहुंचा, जिस पर करदाता ने 5 दिनों के भीतर पेश होकर फर्जी पैन और नोटिस न मिलने की आपत्ति दर्ज कराई।

विधिक एवं प्रक्रियात्मक विश्लेषण: क्या कहता है कानून?

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│ पुनर्मूल्यांकन नोटिस और तामीला का विधिक ढांचा   │
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【आयकर अधिनियम, धारा 282 व CPC आदेश V】                  【आयकर अधिनियम, धारा 292BB की सीमाएं】
• धारा 282(1)(b): समन का तामीला सीपीसी के नियमों      • यदि करदाता नोटिस पर आपत्ति किए बिना असेसमेंट
  (Order V, Rule 17 व 20) के अनुसार होना अनिवार्य।       में सहयोग करता है, तो बाद में तामीला को चुनौती
• चस्पा तामीला (Affixture) के लिए गवाह, पहचानकर्ता      नहीं दे सकता।
  और उचित प्रयास (Due Diligence) की रिपोर्ट जरूरी।      • अपवाद: यदि असेसमेंट पूरा होने से पूर्व आपत्ति
• असंबंधित बंद दरवाजे पर चिपकाना कानूनन शून्य है।         उठा दी गई हो, तो अवैध तामीला ठीक नहीं हो सकता।
  • क्षेत्राधिकार का अभाव (Lack of Jurisdiction):
    • सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित न्यायशास्त्र के अनुसार, धारा 148 का नोटिस केवल एक प्रक्रियात्मक कदम नहीं है, बल्कि यह वह नींव है जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारी किसी पुराने कर निर्धारण को दोबारा खोलने का विधिक अधिकार प्राप्त करता है।
    • यदि नींव (वैध तामीला) ही अवैध है, तो उसके आधार पर खड़ा किया गया पूरा पुनर्मूल्यांकन आदेश स्वतः शून्य (Void ab initio) हो जाता है।
  • मेरिट पर फैसला खुला छोड़ा:
    • अधिकरण ने यह स्पष्ट किया कि चूंकि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ही दूषित था, इसलिए उसने दूसरे पैन की धोखाधड़ी, जाली दस्तावेजों या अंतर्निहित व्यावसायिक सौदों की वास्तविकता पर कोई फैसला नहीं दिया और उन तकनीकी प्रश्नों को खुला छोड़ दिया।

विधिक विवरण

  • केस संदर्भ: रवि दिलीप वाघेला बनाम आयकर अधिकारी (ITO), वार्ड 33(3)(1), मुंबई [ITA No. 1799/Mum/2025, कर निर्धारण वर्ष: 2012-13]
  • अधिकरण: आयकर अपीलीय अधिकरण (ITAT), मुंबई पीठ
  • आदेश की तिथि: 21 सितंबर 2026
  • प्रासंगिक कानून एवं विधिक प्रावधान:
    • आयकर अधिनियम, 1961 — धारा 147 (आय का छूटना), धारा 148 (पुनर्मूल्यांकन नोटिस), धारा 282 (नोटिस तामीला का तरीका) एवं धारा 292BB (नोटिस का वैध माना जाना)
    • आयकर नियम, 1962 — नियम 127(2)(a) (पते का निर्धारण)
    • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) — आदेश V नियम 17 (चस्पा द्वारा तामीला) एवं नियम 20 (प्रतिस्थापित तामीला)
  • संबद्ध न्यायिक सिद्धांत:
    • वैध तामीला क्षेत्राधिकार की अनिवार्य शर्त: ‘धारा 148 के नोटिस का वैध तामीला क्षेत्राधिकार की बुनियादी शर्त है; असंबंधित परिसर पर चस्पा करना वैध तामीला नहीं है, और असेसमेंट से पहले आपत्ति दर्ज कराने पर धारा 292BB विभाग को सुरक्षा प्रदान नहीं करती।’
  • अंतिम परिणाम: करदाता की अपील पूरी तरह स्वीकार; धारा 147/144 के तहत पारित पुनर्मूल्यांकन आदेश और ₹1.46 करोड़ का कुल टैक्स एडिशन पूरी तरह निरस्त (Quashed)।

Serve Notice: मामले का संक्षिप्त विवरण (At A Glance)

विवरणजानकारी
संबंधित ट्रिब्यूनलआयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), मुंबई पीठ
करदाता (अपीलकर्ता)रवि दिलीप वाघेला (पूर्व ऑफिस बॉय, मासिक वेतन ₹3,500)
कर निर्धारण वर्ष (AY)2012-13
कुल टैक्स मांग/जोड़₹1.46 करोड़ (अस्पष्ट खर्च ₹1.27 करोड़ + अस्पष्ट क्रेडिट ₹18.85 लाख)
मुख्य विवाददूसरे PAN (M/s Kingsy Pharma) पर बोगस एंट्री का आरोप; धारा 148 का नोटिस गलत पते पर चिपकाना।
ITAT का फैसलापुनर्मूल्यांकन रद्द; धारा 148 का नोटिस वैध रूप से तामील न होने पर टैक्स असेसमेंट की पूरी कार्यवाही अवैध मानी गई।
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