Saturday, June 20, 2026
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Bar News: कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसो. ने दिल्ली हाईकोर्ट से गए एक न्यायमूर्ति के खिलाफ हुए मुखर, देखें

Bar News: दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा के स्थानांतरण को लेकर वहां के बार एसोसिएशन ने उनके शपथ ग्रहण में शामिल होने का आह्वान किया।

मुख्य न्यायाधीश से अपील- स्थानांतरित होकर आए न्यायाधीश को न्यायिक कार्य न दिया जाए

न्यायमूर्ति शर्मा को मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया गया। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, वकीलों के संगठनों ने संयुक्त रूप से मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया है कि वे न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और संभवतः उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे। बार एसोसिएशन, बार लाइब्रेरी क्लब और इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी ने भी कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से संयुक्त रूप से अनुरोध किया कि वे न्यायमूर्ति शर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपें। उनका स्थानांतरण सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के फैसले पर जताई असहमति

वकीलों के संगठनों ने कहा, यदि न्यायमूर्ति शर्मा को कोई मामला सौंपा जाता है, तो इस बात की संभावना है कि हमारे सदस्य उनके समक्ष पेश न हों। वकीलों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में कार्यवाही में शामिल होने से परहेज किया, ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति शर्मा के इस अदालत में स्थानांतरण की सिफारिश के खिलाफ विरोध जताया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति शर्मा को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश पर असहमति व्यक्त करते हुए, तीन संगठनों ने पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त प्रतिनिधित्व भेजा था।

कई विरोध के तरीकों पर काम करेंगे वकील…

मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए प्रतिनिधित्व में कहा गया कि, “हालांकि हम न्याय प्रशासन की सामान्य प्रक्रिया में नियमित स्थानांतरणों से अवगत हैं, हमें विश्वास है कि यह स्थानांतरण उस श्रेणी में नहीं आता है। देश के सबसे पुराने संवैधानिक मंदिर (उच्च न्यायालय) के रूप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय शायद ऐसा स्थानांतरणित न्यायाधीश पाने का हकदार नहीं है, जिसकी छवि संदिग्ध हो या जिसकी कार्यकाल अवधि बहुत कम हो। वकीलों के संगठनों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिए गए अपने प्रतिनिधित्व में कहा कि न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह और उनकी अदालत में जाने से परहेज करने के अलावा, वे विरोध के अन्य तरीकों पर भी काम कर रहे हैं, जिससे वे अपनी आपत्ति प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकें, बिना अन्य अदालतों को बाधित किए। वकीलों के संगठनों ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) से भी आग्रह किया है कि वे न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न हों।

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