Sunday, June 21, 2026
HomeDelhi High CourtJudge RTI: पूर्व मद्रास हाईकोर्ट जज पर शिकायतों की जानकारी देने से...

Judge RTI: पूर्व मद्रास हाईकोर्ट जज पर शिकायतों की जानकारी देने से इनकार क्यों?…दिल्ली हाईकोर्ट में आया एक मामला

Judge RTI: दिल्ली हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) से पूछा कि पूर्व मद्रास हाईकोर्ट जज पर शिकायतों की जानकारी से इनकार क्यों?

RTI कार्यकर्ता सौरव दास की याचिका पर सुनवाई

अदालत ने मामले को लेकर जवाब मांगा है। यह आदेश एक याचिका पर दिया गया है, जिसमें पूर्व मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. राजा के खिलाफ भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण से जुड़ी शिकायतों की जानकारी RTI के तहत मांगी गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। RTI कार्यकर्ता सौरव दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने CPIO को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 8 सितंबर तय की है।

CIC ने भी नहीं दी जानकारी

याचिकाकर्ता की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने बताया कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने भी RTI एक्ट के तहत दायर दूसरी अपील पर सुनवाई करते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया था। याचिका में कहा गया है कि यह इनकार गलत है, क्योंकि RTI में सिर्फ ‘हां या ना’ में जवाब मांगा गया था, न कि किसी खास फॉर्मेट में जानकारी।

क्या पूछा गया था RTI में?

सौरव दास ने 25 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के CPIO को RTI आवेदन दिया था। इसमें पूछा गया था कि क्या जस्टिस टी. राजा के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या अनुचित आचरण से जुड़ी कोई शिकायत भारत के मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम या सुप्रीम कोर्ट को मिली है? साथ ही, ऐसी शिकायतों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई थी। CPIO ने जवाब में कहा था कि “इस तरह की जानकारी उस फॉर्म में नहीं रखी जाती, जैसा मांगा गया है।

याचिकाकर्ता का तर्क

याचिका में कहा गया है कि CPIO का यह जवाब गलत है, क्योंकि RTI में सिर्फ यह पूछा गया था कि क्या कोई शिकायत मिली है या नहीं। इसमें किसी तीसरे पक्ष की निजता का उल्लंघन नहीं होता। CIC ने भी अपील खारिज करते हुए एक नया आधार बना दिया, जो कानूनन गलत है।

जवाबदेही जरूरी: याचिकाकर्ता

याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना सार्वजनिक हित में है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के CPIO को निर्देश दिया जाए कि वह मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराएं।

जस्टिस टी. राजा का कार्यकाल

  • जस्टिस टी. राजा 22 सितंबर 2022 को मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।
  • उन्होंने 23 मई 2023 को पद छोड़ दिया।
  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नवंबर 2022 में उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की थी, जिसे अप्रैल 2023 में दोहराया गया।
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Patna
broken clouds
37.4 ° C
37.4 °
37.4 °
38 %
5.8kmh
75 %
Sat
37 °
Sun
44 °
Mon
44 °
Tue
44 °
Wed
43 °

Recent Comments