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ASSAM PROF THREAT: “तुम युवतियों के लिए खतरा हो”: असम के प्रोफेसर पर सुप्रीम कोर्ट हुई आग बबूला

ASSAM PROF THREAT: सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कॉलेज के प्रोफेसर मो. जॉयनल अबेदीन को लेकर आग बबूला होकर तीखी टिप्पणी की।

अबेदीन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज

जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने अबेदीन की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया पर महिलाओं का पीछा करते हैं और अभद्र टिप्पणियां करते हैं, इसलिए उन्हें आसानी से जेल से रिहा नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि वे “युवतियों के लिए खतरा और एक विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति हैं”। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को कॉलेज परिसर में कदम रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अबेदीन, जो असम के कोकराझार जिले के गोसाईगांव कॉलेज में प्रोफेसर थे, को भारत-विरोधी और अश्लील सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

बेंच ने सख्त लहजे में कहा

“तुम्हारी आदत महिलाओं को सोशल मीडिया पर परेशान करने और अश्लील टिप्पणी करने की है। तुम एक विकृत व्यक्ति हो और कॉलेज की युवतियों के लिए खतरा हो। तुम प्रोफेसर कहलाने के योग्य नहीं हो, बल्कि ‘प्रोफेसर’ शब्द के लिए शर्म की बात हो।”

बचाव पक्ष की दलील

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि अबेदीन ने अपनी गलती मान ली है और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका पोस्ट देश के हित में नहीं है, उन्होंने उसे हटा दिया। उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लेकिन गोसाईगांव कोर्ट में पिछले छह महीने से कोई न्यायिक अधिकारी नहीं है, जिसके कारण ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा।

राज्य की दलील

असम सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी आदतन अपराधी है और वह सोशल मीडिया पर कई बार आपत्तिजनक पोस्ट करता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

बेंच ने आरोपी के सोशल मीडिया पोस्ट देखे और कहा कि उसकी सोच “गंदी मानसिकता” की है और वह “समाज के लिए खतरा” है। न्यायमूर्ति कांत ने कहा, “क्या हम उसे खुद ये पोस्ट ज़ोर से पढ़ने को कहें ताकि सब समझें कि उसने क्या लिखा है?” बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपी अपनी नौकरी खो चुका है और कोर्ट जो भी शर्त लगाए, वह पालन करने को तैयार है।

कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल अंतरिम जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा। अदालत ने असम सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या वाकई गोसाईगांव कोर्ट में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं है। कोर्ट ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वे या तो गोसाईगांव कोर्ट में किसी न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति करें या मामला कोकराझार सेशन कोर्ट में स्थानांतरित करें। “हम अंतरिम जमानत पर बाद में विचार करेंगे। अबेदीन को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर कथित भारत-विरोधी पोस्ट किए थे।

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