Sunday, September 20, 2026
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Delhi News: एकल माता के बच्चों को ओबीसी प्रमाण पत्र…केंद्र व दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने एकल माताओं के बच्चों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के नियमों में संशोधन के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

महिला की दायर याचिका पर दिया निर्देश

न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली की एक महिला द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में कहा गया है कि प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एकल मां के ओबीसी प्रमाणपत्र के आधार पर ओबीसी प्रमाणपत्र नहीं दिया जा सकता है और आवेदक को केवल पैतृक पक्ष से ऐसा प्रमाणपत्र पेश करना होगा।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि प्रतिवादियों की ऐसी कार्रवाई स्पष्ट रूप से संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।

एकल मां के बच्चों के ओबीसी प्रमाण पत्र का मामला

वकील विपिन कुमार के माध्यम से दायर की गई याचिका में उत्तरदाताओं की ओर से एकल मां के बच्चों को उनकी एकल मां के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के आधार पर ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने में निष्क्रियता भी उन बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। कहा कि यह संविधान के प्रावधान का भी उल्लंघन है क्योंकि एससी या एसटी वर्ग की एकल
मां के बच्चों को उनके प्रमाण पत्र के आधार पर जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

पैतृक रक्त रिश्तेदार का ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता

याचिका में कहा गया है कि अधिकारियों द्वारा एकल माताओं के बच्चों को ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पिता के ओबीसी प्रमाणपत्र या पैतृक पक्ष पर जोर देना पूरी तरह से उनके द्वारा पाले गए बच्चों के अधिकारों के खिलाफ है। याचिका में ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहता है, उसे किसी भी पैतृक रक्त रिश्तेदार का ओबीसी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें पिता, दादा या चाचा शामिल हों।

पति का ओबीसी प्रमाण पत्र पेश करने में सक्षम नहीं थी…

याचिका में कहा गया है कि ओबीसी श्रेणी से संबंधित एक एकल मां जो अपने प्रमाण पत्र के आधार पर अपने गोद लिए हुए बच्चे के लिए इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहती है, उसे आवेदन करने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह अपने पति का ओबीसी प्रमाण पत्र पेश करने में सक्षम नहीं थी, जो वहां मौजूद नहीं था।

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