Wednesday, July 8, 2026
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In-house mechanism: बार एसो. के चुनाव, कामकाज और वरिष्ठ समिति के अधिकार…केस में विस्तार से सभी मुद्दों का किया उल्लेख, जानिए

In-house mechanism: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप्र के सभी बार एसोसिएशनों के चुनाव, कामकाज और एल्डर्स कमेटी (वरिष्ठ समिति) के अधिकारों को लेकर एक बेहद ऐतिहासिक और मार्गदर्शक फैसला सुनाया है।

प्रख्यात ब्रिटिश न्यायविद लॉर्ड डेनिंग के ऐतहासिक कथन की व्याख्या

हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने जिला बार एसोसिएशन, मऊ और अन्य संबद्ध याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया। कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत प्रख्यात ब्रिटिश न्यायविद लॉर्ड डेनिंग (Lord Denning) के ऐतिहासिक कथनों से की, जिसमें न्याय प्रणाली में बार (वकीलों) की गरिमा और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली के महत्व को रेखांकित किया गया था। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बार एसोसिएशनों के चुनाव पूरी तरह से ‘एल्डर्स कमेटी’ के नियंत्रण में रहेंगे और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल या जिला रजिस्ट्रार इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

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हाई कोर्ट के फैसले के मुख्य कानूनी बिंदु

बार काउंसिल चुनाव नहीं रोक सकती, वरिष्ठता विवाद सुलझाएगी: अदालत ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को वकीलों के बीच वरिष्ठता (Seniority) के विवादों को तय करने का अधिकार तो है, लेकिन उसे बार एसोसिएशन के चुनावों को स्थगित करने या चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

वरिष्ठता विवाद का समाधान: यदि किसी बार एसोसिएशन में किसी सदस्य की वरिष्ठता को लेकर विवाद होता है, तो उसका एकमात्र समाधान एडवोकेट्स एक्ट, 1961 की धारा 21 के तहत यूपी बार काउंसिल के पास जाकर ही निकाला जा सकता है, जो नामांकन तिथि के आधार पर वरिष्ठता तय करेगी।

रजिस्ट्रार (Societies Act) का कोई हस्तक्षेप नहीं: कोर्ट ने एक बड़ा कानूनी सिद्धांत दोहराया कि बार एसोसिएशनों को किसी आम सोसाइटी या क्लब की तरह नहीं माना जा सकता। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 25(2) (जो रजिस्ट्रार को कार्यकाल समाप्त होने पर चुनाव कराने का अधिकार देती है) बार एसोसिएशनों पर लागू नहीं होगी। बार चुनाव विशुद्ध रूप से बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा अनुमोदित ‘मॉडल बाय-लॉज’ (Model Bye-Laws) के तहत ही होंगे।

एल्डर्स कमेटी का गठन कैसे होगा?

  • अदालत ने ‘एल्डर’ शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका सीधा संबंध अधिवक्ता की उम्र और अनुभव (वरिष्ठता) से है।
  • हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए: एल्डर्स कमेटी में हाई कोर्ट द्वारा जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार सक्रिय रूप से वकालत कर रहे 5 सबसे वरिष्ठतम नामित अधिवक्ता (Senior-most Designated Advocates) शामिल होंगे। यदि कोई वरिष्ठ सदस्य शामिल होने से इनकार करता है, तो सूची के अगले वरिष्ठ वकील को मौका मिलेगा।

एल्डर्स कमेटी के अधिकार और सीमाएं

  • सीमित प्रशासनिक नियंत्रण: यदि चुनी हुई गवर्निंग बॉडी समय पर चुनाव कराने में विफल रहती है, तो एल्डर्स कमेटी बार का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है।
  • वित्तीय और नीतिगत फैसलों पर रोक: कमेटी के पास कोई असीमित वित्तीय अधिकार नहीं होंगे और न ही वह कोई नीतिगत फैसला (Policy Decision) ले सकती है। उसका काम केवल दैनिक प्रशासन चलाना और जल्द से जल्द चुनाव कराना होगा।
  • चुनाव में देरी पर नियम: यदि चुनाव 1 महीने से अधिक टलते हैं, तो एल्डर्स कमेटी को आम सभा (Extraordinary General Body Meeting) बुलाकर चुनाव की तारीखें तय करनी होंगी।

मॉडल बाय-लॉज से छेड़छाड़ पर सख्त चेतावनी

  • हाई कोर्ट ने पाया कि कुछ बार एसोसिएशन अपनी मर्जी से मॉडल बाय-लॉज (Model Bye-Laws) में बदलाव कर रहे हैं, जो पूरी तरह गैर-कानूनी है।
  • समानता का नियम: बार काउंसिल किसी एक एसोसिएशन को नियमों से विचलन (Deviation) की अनुमति दे और दूसरी को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
  • बदलाव की प्रक्रिया: यदि किसी नियम को बदलना है, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मॉडल बाय-लॉज में संशोधन करना होगा, जिसे पहले यूपी बार काउंसिल और फिर BCI से मंजूरी मिलनी अनिवार्य है।
  • संबद्धता रद्द करने की चेतावनी: कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी बार एसोसिएशन मॉडल बाय-लॉज का उल्लंघन करेगी, उसकी मान्यता (Disaffiliation) रद्द कर दी जाएगी।

वर्तमान मामले में कोर्ट का आदेश

  • अदालत ने इन सिद्धांतों को लागू करते हुए दो बड़े आदेश दिए।
  • मऊ जिला बार एसोसिएशन की एल्डर्स कमेटी के सदस्यों के नामांकन को रद्द कर दिया, क्योंकि वे मॉडल बाय-लॉज के खिलाफ थे।
  • एक अन्य बार एसोसिएशन द्वारा चुनाव कराने के लिए गठित 20 सदस्यीय चुनाव समिति को पूरी तरह खारिज (Quash) कर दिया, क्योंकि कानूनन ऐसी किसी समिति का कोई वैधानिक आधार नहीं था।

केस मैट्रिक्स (Case Summary at a Glance)

कानूनी बिंदुहाई कोर्ट का दिशा-निर्देश
सुनवाई करने वाली पीठजस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन
केंद्रीय कानूनएडवोकेट्स एक्ट, 1961 (धारा 21) और मॉडल बाय-लॉज
चुनावी नियंत्रणकेवल एल्डर्स कमेटी के पास; बार काउंसिल या रजिस्ट्रार का कोई दखल नहीं।
नियमों का अनुपालनसभी बार एसोसिएशनों को अपने नियमों को मॉडल बाय-लॉज के अनुरूप संशोधित करना होगा, अन्यथा मान्यता रद्द होगी।

निष्कर्ष (Takeaway)

इस फैसले के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की बार राजनीति और गुटबाजी पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बार एसोसिएशन न्याय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा हैं और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए चुनावों में पारदर्शिता और मॉडल बाय-लॉज का अक्षरशः पालन अनिवार्य है। अदालत ने वकीलों को यह नसीहत भी दी कि बार के भीतर के विवादों को अदालतों में खींचने के बजाय सौहार्दपूर्ण ढंग से आंतरिक तंत्र (In-house mechanism) के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।

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