#site_title

Home Latest News Allahabad HC: उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर की सूची में होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने यह दिए सुझाव…

Allahabad HC: उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर की सूची में होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने यह दिए सुझाव…

0
Allahabad HC: उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर की सूची में होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने यह दिए सुझाव…
उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल रूम

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे गैंग चार्ट का विवरण भरने के संबंध में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें।

निर्धारित प्रारुप में आवश्यक विवरण साझा करें

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति पी के गिरि की खंडपीठ ने प्रावधानों का अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लेते हुए कहा कि गैंग चार्ट के विवरण में निर्धारित प्रारूप में आवश्यक विवरण शामिल होने चाहिए। इसके अलावा, गैंगस्टर की सूची में शामिल किए जा रहे व्यक्ति के आपराधिक इतिहास की एक अलग सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए, पीठ ने याचिकाकर्ता जय प्रकाश बिंद उर्फ ​​नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए कहा कि भदोही से, जिसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है।

गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर हो रही थी सुनवाई

अदालत ने रजिस्ट्रार को आदेश की एक प्रति यूपी के गृह सचिव और डीजीपी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि राज्य के जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, एसएसपी, एसपी और एसएचओ को अनुपालन के निर्देश दिए जा सकें। याची के खिलाफ भदोही के ज्ञानपुर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। याची ने एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने पाया कि याची के गैंग चार्ट के कॉलम छह में सिर्फ एक आपराधिक मामला दर्ज है।

कॉलम पांच और आपराधिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया

राज्य की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि गैंग चार्ट के कॉलम पांच में चार मामले दर्ज हैं, लेकिन उनका विवरण नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि कॉलम पांच और छह में विवरण देने के स्पष्ट नियम हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। कॉलम पांच और आपराधिक इतिहास का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। खंडपीठ ने कहा कि अन्य अदालतों ने भी इस मुद्दे पर निर्देश दिए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। इसलिए गृह सचिव और डीजीपी को इसका अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here